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खाद्यान्न कालाबाजारी मामले में तीन पीडीएस दुकानदारों की अनुज्ञप्ति रद्द

Updated at : 31 Aug 2025 5:39 PM (IST)
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खाद्यान्न कालाबाजारी मामले में तीन पीडीएस दुकानदारों की अनुज्ञप्ति रद्द

एसडीएम गौरव कुमार ने तीन पीडीएस दुकानदारों की खाद्यान्न कालाबाजारी करने मामले में अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया है.

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बगहा. एसडीएम गौरव कुमार ने तीन पीडीएस दुकानदारों की खाद्यान्न कालाबाजारी करने मामले में अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया है. एसडीएम ने बताया कि रामनगर प्रखंड के भावल पंचायत के जन वितरण प्रणाली दुकानदार विजय कुमार केसरी के दुकान को खाद्यान्न कालाबाजारी के आरोप में रद्द कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि विजय कुमार केसरी के द्वारा ऑनलाइन भंडार में 92:82 क्विंटल गेहूं तथा 263 क्विंटल चावल प्रदर्शित है. भौतिक जांच में शून्य है. इस प्रकार गोदाम में कुल 355 :94 क्विंटल कम पाया गया. वही नगर परिषद बगहा वार्ड नंबर 30 के जन वितरण प्रणाली दुकानदार अभय दास का लाइसेंस कालाबाजारी के आरोप में रद्द कर दिया गया है. अभय दास के पॉस मशीन में 338:74 क्विंटल चावल तथा 90:18 क्विंटल गेहूं है तथा 378 राशन कार्ड होने के बावजूद महज 70-80 लाभुकों के बीच वितरण किया जाता है. वही रामनगर प्रखंड के सपही पंचायत के जन वितरण प्रणाली दुकानदार जोगेंद्र राम के लाइसेंस को भी कालाबाजारी के आरोप में रद्द कर दिया गया है. बता दें कि एसडीएम के द्वारा लगातार किए जा रहे जांच से पीडीएस दुकानदारों में हड़कंप का माहौल कायम हो गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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