छात्रा का अपहरण :
आरोपित को तीन वर्ष की सजा-ढाई साल पहले कक्षा छह की छात्रा को कर लिया था अगवासंवाददाता, मुजफ्फरपुर
ढाई साल पहले हथौड़ी थाना इलाके की रहनेवाली 13 साल व छठवीं की छात्रा को अगवा कर लिया गया था. इस मामले में अहियापुर शिवराहां वासुदेव निवासी संजीव कुमार को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी.इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह राशि पीड़िता को दी जायेगी. जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट पाॅक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने यह सजा सुनायी. विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो) नरेंद्र कुमार ने विशेष कोर्ट के समक्ष गवाहों और घटना से जुड़े साक्ष्यों को पेश किया गया. आरोपितों के विरुद्ध जांच अधिकारी ने चार्जशीट दाखिल की थी.
यह था मामला
पीड़िता के चाचा ने 12 मार्च 2023 काे हथाैड़ी थाने में संजीव को नामजद कर प्राथमिकी करायी थी. कहा था कि 10 मार्च 2023 काे उनकी 13 वर्षीय भतीजी घर से निकली.आरोपित ने उसे शादी की नीयत से अपहरण कर लिया. दाे दिनाें तक खाेजबीन करने के बाद मामले की शिकायत की. अगले दिन पीड़िता मिली. बयान में उसने कहा कि आराेपित अपने चाची के घर ले गया था. हत्या की धमकी दी. चाची ने पीड़िता काे उसके घर पहुंचाया था.
::::::::::::::::::::::::::::सामूहिक दुष्कर्म केस : जांच को भेजा एफएसएल
मुजफ्फरपुर.
करजा थाना क्षेत्र की किशोरी से गैंगरेप मामले में विशेष कोर्ट पाॅक्सो एक्ट संख्या-तीन के आदेश पर केस की आइओ ने जब्त प्रदर्शो को एफएसएल में जमा करने की कवायद में जुट गयी है. मामले में पुलिस ने पहले तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इसके बाद दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है. दो अक्तूबर की रात 11 बजे पीड़िता अपनी मां और भाई के साथ गांव का मेला घूमकर घर लौट रही थी. वह परिजनों से पीछे रह गयी. इसी बीच आरोपित धनंजय कुमार उर्फ अजय, उसका दुपट्टा से मुंह दबाकर पानी टंकी के पास ले गया. वहां चार और आरोपित आये. सभी ने उसके साथ गैंगरेप किया. घर नहीं पहुंचने पर परिजन रात में किशोरी की खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला. पीड़िता के बयान पर करजा थाने में एक आरोपित को नामजद करते हुए चार अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.::::::::::::::::::::::::::::जेल में बंद मुखिया की जमानत अर्जी खारिज
मुजफ्फरपुर.
रामपुर हरि थाना के धनुषी में गोलीबारी व चाकूबाजी में युवक की मौत हो गयी थी. इस मामले में हथौड़ी सहिलाबल्ली पंचायत के मुखिया अंजनी साह जो जेल में बंद है, उसकी जमानत अर्जी को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम (पूर्वी) मंजूर आलम ने खारिज कर दिया. जेल में बंद आरोपित दीपक कुमार की जमानत अर्जी को पहले ही खारिज की जा चुकी है. धनुषी गांव में 27 अक्तूबर की रात सोहन व विवेक ने तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का विरोध किया. आरोपित मुखिया और उसके समर्थकों ने फायरिंग व चाकूबाजी की. इसमें विवेक (24) को चाकू गोद दिया था .वहीं, सोहन शर्मा (49) को गोली मार दी थी. इलाज के दौरान विवेक की मौत हो गयी थी. वहीं, सोहन इलाजरत है. मामले में रामपुर हरि के धनुषी निवासी मदन मोहन ने आरोपितों पर प्राथमिकी करायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

