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विवाहिता की हत्या में पति व सास को 10 व सात वर्ष कारावास

Updated at : 26 Sep 2025 7:39 PM (IST)
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विवाहिता की हत्या में पति व सास को 10 व सात वर्ष कारावास

परसौनी थाना क्षेत्र के ढांगर गांव निवासी रामलाल चौधरी के पुत्र दीपू चौधरी उर्फ दीपक कुमार (मृतका के पति) एवं पत्नी मिथिलेश देवी (मृतका की सास) को क्रमश: 10 वर्ष व सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी है.

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सीतामढ़ी कोर्ट. दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) अष्टम राम प्रकाश यादव ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी करार परसौनी थाना क्षेत्र के ढांगर गांव निवासी रामलाल चौधरी के पुत्र दीपू चौधरी उर्फ दीपक कुमार (मृतका के पति) एवं पत्नी मिथिलेश देवी (मृतका की सास) को क्रमश: 10 वर्ष व सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. उक्त दोनों को भादवि की धारा 304(बी) में सजा मिली है. मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 23 सितंबर 2025 को दोषी पाया था. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार ठाकुर ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राम नरेश राय ने बहस की.

— क्या है पूरा मामला

डुमरा थाना क्षेत्र के बेली गांव निवासी शत्रुध्न ठाकुर ने चार जुलाई 2018 को परसौनी थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें दहेज को लेकर पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाया है. बताया था कि वह अपनी पुत्री शिवानी कुमार की शादी वर्ष 2017 में दीपू चौधरी के साथ हिंदू रीति रिवाज से किया था. शादी के बाद से पति और सास दहेज में मोटरसाइकिल के लिए प्रताड़ित करते थे और मारपीट करते थे. काफी समझाने बुझाने पर भी उक्त लोग नहीं मानें तथा चार जुलाई 2018 को पुत्री की हत्या कर दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VINAY PANDEY

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By VINAY PANDEY

VINAY PANDEY is a contributor at Prabhat Khabar.

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