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Deoghar news : पॉक्सो एक्ट के दोषी युवक को 20 वर्ष की सश्रम सजा

विधि संवाददाता, देवघर . एडीजे तीन सह स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में चल चल रहे पॉक्सो एक्ट केस संख्या 17/2025 की सुनवाई पूरी की गयी,

विधि संवाददाता, देवघर . एडीजे तीन सह स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में चल चल रहे पॉक्सो एक्ट केस संख्या 17/2025 की सुनवाई पूरी की गयी, जिसके बाद इस मामले के आरोपित आरिफ अंसारी उर्फ कारू अंसारी को दोषी पाकर 20 वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी, साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो राशि पीड़िता को देय होगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन साल की सजा काटनी होगी.

सजायाफ्ता मोहनपुर थाना के रघुनाथपुर गांव का रहने वाला है और इसके विरुद्ध मोहनपुर थाना में 11 सितंबर 2024 की घटना को लेकर पीड़िता के पिता के बयान पर 15 सितंबर 2024 को एफआइआर दर्ज हुआ था, जिसमें गैर जमानती धाराएं लगायी गयी थीं. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सात लोगों व बचाव पक्ष से दो लोगों ने गवाही दी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात उपरोक्त फैसला सुनाया गया व जुर्माना लगाया गया. इस केस में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने पक्ष रखा और दोष सिद्ध कराने में कामयाब रहे. बचाव पक्ष से अधिवक्ता राकेश कुमार ने पक्ष रखा, लेकिन दोषमुक्त कराने में विफल रहा.

क्या था मामला

दर्ज मुकदमा के अनुसार सूचक की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त ने शादी की नीयत से अपहरण कर लिया और दूसरी जगह ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. कई दिनों तक नाबालिग की उसके परिवार के सदस्यों ने खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसके चलते थाना में मुकदमा देर से दर्ज हुआ. अभियुक्त को अपहरण व दुष्कर्म की धाराओं में दोषी करार दिया व उपरोक्त सजा सुनायी गयी.

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