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Deoghar news : महिला व बच्चे की मौत मामले में दोषी पति व सास को आजीवन कारावास

Updated at : 01 Aug 2025 8:49 PM (IST)
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Deoghar news : महिला व बच्चे की मौत मामले में दोषी पति व सास को आजीवन कारावास

मधुपुर . अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर अविनाश कुमार दुबे ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपित पति तारनी मंडल व सास लोधिया देवी को सश्रम

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मधुपुर . अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर अविनाश कुमार दुबे ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपित पति तारनी मंडल व सास लोधिया देवी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, साथ ही दोनों को 25- 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास दोनों पर साथ-साथ चलाने का प्रावधान किया है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि सारठ थाना क्षेत्र के राजारायडीह में 23 सितंबर 2021 को विवाहिता लीला देवी और उसके दस माह के बच्चे का शव कुएं से बरामद हुआ था. घटना को लेकर सारठ थाना में मृतका के पिता ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसमें महिला के पति तारिणी मंडल न सास लुधिया देवी को नामजद आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा था. उक्त मामले में महिला के पिता बिहार जमुई जिले के चंन्द्रमंडी थाना क्षेत्र के पेलवा गांव निवासी गिरजा मंडल ने सारठ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उन्होंने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी लीला देवी की शादी सारठ थाना क्षेत्र के ग्राम राजारायडीह निवासी तारणी मंडल से हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी. शादी के तीन- चार साल तक उसकी बेटी का दांपत्य जीवन ठीक-ठाक से गुजरा. इसके बाद ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे. फोन पर उन्हें बेटी की मौत की खबर मिली थी. घटना की सूचना पर वह बेटी के ससुराल आये तो देखा कि कुएं के बाहर उनकी बेटी और उसका 10 माह का पुत्र आलोक मृत पड़ा हुआ है. मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया. इसके बाद न्यायालय में प्रभारी लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक ने इस मामले में चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता, सूचक समेत 10 गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया. न्यायालय ने बचाव पक्ष व अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद मामले में सजा सुनायी. बताया जाता है कि आरोपित पति पूर्व में भी पहली पत्नी व उसके बच्चे को आग से जलाकर घटना को अंजाम दिया था. साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपित को सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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