Deoghar news : डिलीवरी ब्वॉय को भी लेना होगा ट्रेड लाइसेंस, वरना काम में होगी मुश्किल

Updated:
विज्ञापन
Deoghar news : डिलीवरी ब्वॉय को भी लेना होगा ट्रेड लाइसेंस, वरना काम में होगी मुश्किल

संवाददाता, देवघर . नगर निगम ने शहर भर के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिनके पास अब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं है, वे

विज्ञापन

संवाददाता, देवघर . नगर निगम ने शहर भर के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिनके पास अब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं है, वे अविलंब इसे प्राप्त कर लें. निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चाहे वह प्राइवेट स्कूल हो या हॉस्टल, मैरिज हॉल हो या गोदाम, अस्पताल हो या मेडिकल शॉप, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, जिम, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ऑफिस, ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां, बैंक या कोई अन्य व्यावसायिक गतिविधि सभी के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य है. निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों में कार्यरत डिलिवरी ब्वॉय को भी अब ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इसके बिना वे काम नहीं कर पायेंगे. निगम की ओर से यह निर्देश भी दिया गया है कि जिन प्रतिष्ठानों का ट्रेड लाइसेंस पहले से बना हुआ है, लेकिन अब तक रिन्यूअल नहीं हुआ है, वे भी तत्काल अपने लाइसेंस का रिन्यूअल करवा लें. ऐसा नहीं करने पर नगरपालिका अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. ट्रेड लाइसेंस से संबंधित किसी भी जानकारी या आवेदन प्रक्रिया के लिए नगर निगम के नगर मिशन प्रबंधक मोहित मिश्रा का संपर्क नंबर 9113106006 जारी किया गया है. निगम का कहना है कि शहर में सभी व्यावसायिक गतिविधियां विधिवत तरीके से संचालित हो. इसके लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य किया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Sanjeev Mishra

लेखक के बारे में

By Sanjeev Mishra

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola