संवाददाता, देवघर. प्रशासन की ओर से बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी गयी है. इस संबंध में जिला परिवहन विभाग ने चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जो वाहन जैसे ऑटो रिक्शा, मैजिक, विंगर, सवारी, ओमनी, ई-रिक्शा आदि बच्चों को विद्यालय लाने-ले जाने में प्रयोग किया जा रहा हैं, उनके मालिक यह सुनिश्चित करें कि उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन, फिटनेस और परमिट पूरी तरह अपडेट हो. इसके अलावा, वाहन चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. यदि चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं पाया गया, तो उसे वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. परिवहन विभाग की ओर से ऐसे सभी वाहनों की जांच की जा रही है. जांच के दौरान वाहन के फिटनेस, रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और परमिट सहित ड्राइविंग लाइसेंस देखा जायेगा. यदि किसी भी वाहन में उपरोक्त दस्तावेज़ों की कमी पायी जाती है, तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जायेगी. इस दौरान वाहन जब्त करने से लेकर जुर्माना और न्यायिक प्रक्रिया तक की कार्रवाई हो सकती है. डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जायेगा. अभिभावकों से भी अपील की गयी है कि वे सुनिश्चित करें कि जिन वाहनों में उनके बच्चे विद्यालय आते-जाते हैं. वे सभी सरकारी नियमों के अनुरूप हों.
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