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Deoghar news : अपहरण के दोषी को पांच साल की सश्रम सजा, तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Updated at : 29 Aug 2025 6:57 PM (IST)
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Deoghar news : अपहरण के दोषी को पांच साल की सश्रम सजा, तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

विधि संवाददाता, देवघर . शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में डबलू दास उर्फ डबलू कुमार दास को दोषी पाकर पांच साल की सश्रम सजा

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विधि संवाददाता, देवघर . शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में डबलू दास उर्फ डबलू कुमार दास को दोषी पाकर पांच साल की सश्रम सजा सुनायी गयी, साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक साल की साधारण कैद की सजा काटनी होगी. यह सजा एडीजे नवम मुकुलेश चंद्र नारायण की अदालत से सुनायी गयी. सजायाफ्ता मोहनपुर थाना के जयसिंहाडीह गांव का रहने वाला है. इसके विरुद्ध मोहनपुर थाना के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति के बयान पर मोहनपुर थाना में 30 सितंबर 2022 को दर्ज हुआ था, जिसमें उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर अपहरण करने का आरोप था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से छह लोगों ने गवाही दी और दोष सिद्ध करने में सफल हुआ. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामदेव प्रसाद दास ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त फैसला दिया. इस मामले में महज तीन साल के अंदर फैसला आया. ॰एडीजे नवम मुकुलेश चंद्र नारायण की अदालत से आया फैसला

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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FALGUNI MARIK

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