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मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा हुए ईडी कार्यालय में पेश, हुई पूछताछ

Updated at : 26 Sep 2025 1:37 AM (IST)
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मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा हुए ईडी कार्यालय में पेश, हुई पूछताछ

राज्य के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम और कपड़ा मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा अदालत के निर्देश पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में हाजिर हुए.

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संवाददाता, कोलकाता

राज्य के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में हुईं नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में राज्य के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम और कपड़ा मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा अदालत के निर्देश पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में हाजिर हुए. वह इस दिन सुबह सॉल्टलेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे घंटों पूछताछ हुई. सूत्रों की मानें, तो ईडी के अधिकारी उनके घर से बरामद लाखों रुपये और जांच में वित्तीय लेन-देन से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की. हालांकि, पूछताछ को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से कुछ भी कहने से इनकार किया गया है. इस दिन ईडी कार्यालय में दाखिल होने से पहले मंत्री ने मीडिया से कहा कि वह जांच में हर तरह से सहयोग करेंगे. उन्होंने कहा : मैं हमेशा कानून का पालन करता हूं. जांच एजेंसी को जो भी जानकारी चाहिए, दूंगा. हालांकि अब तक एजेंसी ने मुझसे किसी नये दस्तावेज की मांग नहीं की है.

ईडी का आरोप है कि नियुक्ति घोटाले में सिन्हा को लेकर तथ्य मिले हैं. वर्ष 2024 में उनके बोलपुर स्थित आवास में ईडी की छापेमारी हुई थी. उस दौरान जांचकर्ताओं ने करीब 41 लाख रुपये नकद बरामद किये थे. इस बरामदगी के बाद मंत्री ने अदालत में आत्मसमर्पण किया और उन्हें अंतरिम जमानत मिल गयी थी. बाद में ईडी ने अदालत से उनकी सात दिनों को हिरासत में भेजे जाने की मांग की थी. ईडी के वकील ने कहा था : 2024 में छापेमारी में करीब एक लाख रुपये और मोबाइल फोन मिले थे. मंत्री के खिलाफ जो लिंक मिले हैं, उनकी जांच के लिए हिरासत जरूरी है. हालांकि, अदालत ने ईडी की इस मांग को खारिज कर दिया. न्यायाधीश शुभेंदु साहा ने कहा था : 2024 के मार्च में जब छापेमारी हुई, तब ईडी के पास सभी दस्तावेज और बयान थे. इसके बावजूद 11 महीने तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गयी? अदालत ने साफ कर दिया कि मंत्री को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है. लेकिन, अदालत ने यह भी कहा कि मंत्री को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और उन्हें ईडी के सामने उपस्थित होना होगा. अदालत के आदेश के बाद गुरुवार को मंत्री ईडी दफ्तर पहुंचे और पूछताछ में शामिल हुए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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