अपहरण मामले में दो युवकों को चार वर्ष की सजा

दो आरोपितों ने किशोरी को अगवा करने की कोशिश की थी विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-एक के जज ने सुनाई सजा संवाददाता, मुजफ्फरपुर डेढ़ वर्ष पूर्व काजीमोहम्मदपुर थाने की
दो आरोपितों ने किशोरी को अगवा करने की कोशिश की थी विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-एक के जज ने सुनाई सजा संवाददाता, मुजफ्फरपुर डेढ़ वर्ष पूर्व काजीमोहम्मदपुर थाने की रहने वाली, 17 वर्षीय किशोरी के अपहरण के प्रयास के मामले में; दो आरोपितों को सजा सुनायी गयी. इसमें रवि कुमार व विजय कुमार शामिल है. दोनों को चार वर्ष की सजा के साथ-साथ 11 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट पाॅक्सो एक्ट संख्या-एक के जज धीरेंद्र मिश्र ने यह सजा सुनायी. परिवादी की ओर से अधिवक्ता अंजय कुमार वर्मा ने विशेष कोर्ट के समक्ष चार गवाहों व घटना से जुड़े साक्ष्यों को पेश करने में मदद की. बता दें कि किशोरी इंटर का गेस पेपर खरीदने बाजार गयी थी. इसी दरम्यान दोनों आरोपितों ने जबरन उसे पकड़ लिया. किशोरी को बाइक पर बैठाकर अगवा करने लगे. आरोपित रवि बाइक चला रहा था और विजय पीछे बैठा था. आरोपितों ने किशोरी को बीच में बैठाया था. किशोरी ने किसी तरह बाइक चला रहे आरोपित रवि के हाथ में दांत से काटा. इससे अनियंत्रित होकर बाइक समेत सभी गिर गये. किशोरी आरोपितों के चंगुल से निकलकर भागने लगी. इसके बाद विजय ने ईंट फेंककर उसे सिर पर दे मारा. ईंट उसकी कनपटी पर लगी जिससे वह घायल हो गयी. किशोरी ने घर पहुंचकर मां को पूरी बात बतायी. इसके बाद आरोपितों के घर पूछे जाने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया. कुछ देर बाद आरोपितों ने उनकी दुकान पर आकर तोड़फोड़ कर लूटपाट की. मामले में पीड़िता की मां ने परिवाद किया था. इसमें छह लोगों को नामजद आरोपित बनाया. विशेष कोर्ट ने पिछले वर्ष सात जून को रवि और विजय के विरूद्ध संज्ञान लिया था.
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By Premanshu Shekhar
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