बक्सर कोर्ट.
बक्सर नगर थाना कांड संख्या 490 /2023 में अभियुक्त भारत पांडे को 3 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई, न्यायालय ने अभियुक्त पर अलग-अलग दफाओं में 10–10 हज़ार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है जिसे नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. बताते चले की पुअनि रितिका ने बक्सर नगर थाना में 13 अगस्त 2023 को प्राथमिकी की दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि रात्रि गश्ती के दौरान धनसोई पुलिस ने बताया था कि लूट कांड के एक अभियुक्त को साथ लेकर आए हैं. जिसने कांड में इस्तेमाल की गयी पिस्तौल को अभियुक्त भारत पांडे ने वीर कुंवर सिंह कॉलोनी स्थित मकान में रखा है. सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी कर लूट कांड में इस्तेमाल किए गए पिस्टल को बरामद किया था. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार के न्यायालय में की गई जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई. सुनवाई में कुल सात गवाहों की गवाही को कलम दर्ज किया गया था. सरकार की ओर से बहस में जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी अपूर्वा सिंह ने हिस्सा लिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

