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275 दिनों में द्वितीय अपील के 181 में से 156 मामलों का निबटारा, 11 अधिकारियों पर जुर्माना

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत समय पर जवाब और कार्रवाई नहीं करने वाले संबंधित एक दर्जन लोक प्राधिकार पर एक एक हजार रुपए जुर्माने की कार्रवाई जिलाधिकारी अमन समीर ने की है.

छपरा. सारण में जनवरी से लेकर अब तक के 275 दिनों में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के द्वितीय अपील के तहत जिलाधिकारी के पास 181 मामले आये इनमें से 156 का निष्पादन हो चुका है और पीड़ितों को न्याय मिल चुका है. जबकि 25 मामले पेंडिंग है जिन पर सुनवाई चल रही है. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत समय पर जवाब और कार्रवाई नहीं करने वाले संबंधित एक दर्जन लोक प्राधिकार पर एक एक हजार रुपए जुर्माने की कार्रवाई जिलाधिकारी अमन समीर ने की है. एक तरफ जहां पीड़ित पक्ष को न्याय मिल रहा है तो दूसरी तरफ बेवजह प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो रही है इससे लोगों में खुशी है. चार मामले निष्पादित, सोनपुर सीओ शोकाॅज : जिलाधिकारी अमन समीर ने सोमवार को भी कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गई और शिकायत का निवारण किया गया. जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायत के कुल 10 मामलों की सुनवाई की गयी जिसमें 04 मामले में अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया तथा शेष 06 मामले में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया. साथ ही सुनवाई में एक परिवादी त्रिलोकी नाथ प्रसाद द्वारा दायर पर्चा से प्राप्त भूमि पर दखल कब्जा दिलाने से संबंधित परिवाद के आलोक में स्पष्ट प्रतिवेदन न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराने के कारण अंचलाधिकारी, सोनपुर से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया. क्या बोले जिलाधिकारी : जिला पदाधिकारी अमन समीर ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है. लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी. उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है. सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहे.

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