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Jharkhand News : विस्फोटक के अवैध कारोबार पर कोडरमा में शिकंजा कसना शुरू, DC ने एक व्यवसायी के NOC रद्द करने की अनुशंसा की

Jharkhand News, Koderma News, कोडरमा : अवैध खनन पर रोक लगाने की दिशा में उठाये गये सख्त कदम के बाद अब विस्फोटकों के अवैध कारोबार पर भी प्रशासनिक शिकंजा कसना शुरू हो गया है. जानकारी के अनुसार, एक जुलाई 2020 को कोडरमा पुलिस ने नवलशाही थाना क्षेत्र के मसमोहना स्थित मंदिर के पास वाहन चेंकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार नवीन कुमार और संदीप मेहता को बोरे में बंद विस्फोटक के साथ पकड़ा था. पूछताछ में यह बात सामने आयी थी कि उक्त विस्फोटक मेसर्स मां गंगा एक्सपलोसिव से दी गयी थी, जबकि इसका कारोबार करने के लिए उक्त कंपनी अधिकृत नहीं है.

Jharkhand News, Koderma News, कोडरमा : अवैध खनन पर रोक लगाने की दिशा में उठाये गये सख्त कदम के बाद अब विस्फोटकों के अवैध कारोबार पर भी प्रशासनिक शिकंजा कसना शुरू हो गया है. कोडरमा डीसी रमेश घोलप ने जहां गड़बड़ी पाये जाने पर विस्फोटक पदार्थ का कारोबार करने वाली कंपनी मेसर्स मां गंगा एक्सप्लोसिव को निर्गत लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा की है. वहीं, इसके लिए जिला स्तर से पूर्व में निर्गत अनापत्ति पत्र (No objection letter) को रद्द कर दिया है. यही नहीं जिले भर में लाइसेंस लेकर विस्फोटक का कारोबार करने वालों की जांच को लेकर दो अलग-अलग टीम गठित कर दी है.

जानकारी के अनुसार, एक जुलाई 2020 को कोडरमा पुलिस ने नवलशाही थाना क्षेत्र के मसमोहना स्थित मंदिर के पास वाहन चेंकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार नवीन कुमार और संदीप मेहता को बोरे में बंद विस्फोटक के साथ पकड़ा था. पूछताछ में यह बात सामने आयी थी कि उक्त विस्फोटक मेसर्स मां गंगा एक्सपलोसिव से दी गयी थी, जबकि इसका कारोबार करने के लिए उक्त कंपनी अधिकृत नहीं है.

पूरी घटना में पुलिस ने विस्फोटक सप्लाई करने वाले संचालक देवेंद्र कुमार मेहता और बाइक सवार नवीन कुमार तथा संदीप मेहता पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था. बाद में कोडरमा एसपी ने पूरे मामले की जानकारी डीसी को देते हुए मां गंगा एक्सपलोसिव पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी. ऐसे में डीसी ने इस पर संज्ञान लेते हुए मेसर्स मां गंगा एक्सपलोसिव का लाइसेंस रद्द करने के लिए संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, कोलकाता को पत्राचार किया है.

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मालूम हो कि जिले में डीसी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही विस्फोटक का कारोबार करने के लिए संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, कोलकाता के द्वारा लाइसेंस निर्गत किया जाता है. डीसी ने बताया कि जिले में अवैध विस्फोटक का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. चाहे छोटे हो या बड़े कारोबारी सभी पर समान कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई की जायेगी.

38 लोगों को प्राप्त है लाइसेंस, सभी की होगी जांच

इधर, जानकारी सामने आयी है कि जिले में विस्फोटक का कारोबार करने के लिए L-21 के तहत 5 और L-22 के तहत 33 लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है, जिसके आधार पर मिले लाइसेंस से कारोबारी व्यवसाय करते हैं. कई बार इनका अवैध कारोबार किये जाने की बात सामने आती है. अब नये घटनाक्रम के बाद डीसी ने विस्फोटक मैगजीन की स्थापना को लेकर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों के साथ कारोबार किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जांच के लिए 2 टीम गठित की है. अपर समाहर्ता और अनुमंडल पदाधिकारी कोडरमा की अध्यक्षता में गठित 2 सदस्यीय टीम में कार्यपालक दंडाधिकारियों को शामिल किया गया है. टीम को मैगजीन हाउस की जांच कर मंतव्य के साथ रिपोर्ट सौंपने का आदेश डीसी ने दिया है.

Posted By : Samir Ranjan.

Prabhat Khabar Digital Desk
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