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जमशेदपुर थाने से कैदी को छुड़ा कर ले जाने के आरोप में रघुवर दास की 7 अप्रैल को होगी सुनवाई, जानें मामला

कदमा थाने के हजात से कैदी को छुड़ा कर ले जाने के मामले में रघुवर दास की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी. कल चाईबासा अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई जिसके बाद 7 अप्रैल की अगली तारीख तय की गयी

जमशेदपुर : कदमा थाना के हाजत से वर्ष 2007 में भाजपा के तत्कालीन कदमा मंडल अध्यक्ष सुधांशु ओझा को छुड़ा कर भगा ले जाने के मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास समेत 20 आरोपियों के खिलाफ शनिवार को चाईबासा में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. आरोपी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने सात अप्रैल की तिथि इस मामले में कुछ जरूरी बिंदुओं पर पूछताछ के लिए तय कर दी है.

इसके बाद यह तय हो जायेगा कि इस मामले में अंतिम फैसला किस तिथि को आयेगा. अधिवक्ता तापस मित्रा ने आरोपियों की तरफ से पक्ष रखा. इस मामले में शनिवार को कोर्ट में भाजमो जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, भाजपा नेता देवेंद्र सिंह, रामबाबू तिवारी, मुकुल मिश्रा, सुधांशु ओझा, अजीत सिंह ने हाजिरी दी.

मामले में पिछले दिनों वर्चुअल सुनवाई के दौरान रघुवर दास समेत सभी 20 आरोपी हाजिर हुए थे. पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने एमएलए व एमपी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए रांची हाइकोर्ट में विशेष कोर्ट गठन कर ट्रायल का आदेश दिया था. हाइकोर्ट ने अब प्रमंडलीय स्तर पर विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई का आदेश दिया है. इसके बाद कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय (चाईबासा) स्थित विशेष कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. 27 जनवरी 2022 की सुनवाई के बाद दूसरी सुनवाई 19 फरवरी व शनिवार (26 मार्च ) को तीसरी बार सुनवाई हुई.

Posted By: Sameer Oraon

Prabhat Khabar News Desk
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