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झारखंड के नेटवर्क इंजीनियरों को मिल रहा कम वेतन, उच्च न्यायालय से लगायी न्याय की गुहार

राज्य के सभी नेटवर्क इंजीनियरों ने अपने-अपने जिले के साईट से उच्च न्यायालय में दाखिल किया अर्जी पत्र.कम मासिक वेतन देकर शोषण और भयादोहन किया जा रहा है : नेटवर्क इंजीनियर

गुमला : झारखंड राज्य अंतर्गत 24 जिलों के कोर्ट एवं जेलों में कार्यरत नेटवर्क इंजीनियरों ने झारखंड उच्च न्यायालय रांची के मुख्य न्यायाधीश से न्याय की गुहार लगायी है. इस संबंध में सभी जिलों के नेटवर्क इंजीनियरों ने न्यायालय में अर्जी पत्र दाखिल किया है. अर्जी पत्र के माध्यम से नेटवर्क इंजीनियरों ने मुख्य न्यायाधीश से मासिक वेतन बढ़ाने की मांग की है.

बतातें चले कि जैप आई के कार्यकारी एजेंसी उत्तराखंड का मेमर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (भेल) के द्वारा एमओयू के अनुरूप झारखंड के कोर्ट एवं जेल विडियो कॉन्फ्रेसिंग प्रोजेक्ट में 116 नेटवर्क इंजीनियरों को बहाल किया गया है. परंतु नेटवर्क इंजीनियरों को कम मासिक वेतन देकर शोषण और भयादोहन किया जा रहा है. एमओयू के अनुसार सभी नेटवर्क इंजीनियरों को मासिक वेतन 20,535 रुपये है.

परंतु 20,535 रुपये की जगह मात्र 9409 रुपये ही दिया जा रहा है. सही वेतन नहीं मिलने के कारण राज्य के सभी जिलों के कोर्ट व जेल में कार्यरत 116 नेटवर्क इंजीनियरों ने अपने-अपने साईट से उच्च न्यायालय में अर्जी पत्र देकर मासिक वेतन एमओयू के अनुसार दिलाने की गुहार लगायी है. इधर, अर्जी पत्र में उल्लेखित है कि ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी जैप आईटी, सेंट्रल प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, सहायक कारा महानिरीक्षक, झारखंड रांची रांची एवं मेमर्स-भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलोर द्वारा 47.99 करोड़ रुपये का पांच वर्षीय राज्य में कोर्ट एवं जेल विडियो कॉन्फ्रेसिंग प्रोजेक्ट का एक एकरारनामा हुआ है.

जिसका टेंडर नंबर-जेएपीआईटी/वीसी/सीजे/04/2018 दिनांक 28/02/2019 है. प्रोजेक्ट के अंतर्गत झारखंड के विभिन्न कोर्ट एवं जेलों में लगभग 116 नेटवर्क इंजीनियरों की नियुक्ति किया गया और यह नियुक्ति चयनित सेवा प्रदाता मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (भेल) के उप प्रबंधक (पीएमजी) के द्वारा करते हुए जैप आइटी झारखंड रांची के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूचित किया गया.

इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्यरत नेटवर्क इंजीनियरों की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता उच्च स्तरीय है. परंतु योग्यता एवं कार्य के अनुरूप वेतनादि सुविधा नहीं है. एकरारनामा के अनुसार नेटवर्क इंजीनियर का मासिक वेतन 20,535 रुपये है. परंतु 9409 रुपये ही भुगतान कर शोषण एवं भयादोहन किया जा रहा है. जो बिल्कुल असंवैधानिक एवं गैर न्यायोचित है.

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