उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता आमिर खान के खिलाफ कार्रवाई की याचिका की खारिज
Updated at : 22 Jul 2016 8:23 PM (IST)
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता आमिर खान के टीवी शो ‘सत्यमेव जयते’ में राष्ट्रीय चिह्न का कथित तौर पर अनुचित इस्तेमाल किए जाने को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली एक याचिका आज खारिज कर दी. प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला तथा न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की […]
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता आमिर खान के टीवी शो ‘सत्यमेव जयते’ में राष्ट्रीय चिह्न का कथित तौर पर अनुचित इस्तेमाल किए जाने को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली एक याचिका आज खारिज कर दी.
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला तथा न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की सदस्यता वाली पीठ ने चंडीगढ स्थित एनजीओ अराइव सेफ सोसाइटी की याचिका खारिज कर दी और कहा कि यदि याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है तो पुलिस जैसे उपयुक्त प्राधिकार से संपर्क किया जा सकता है.
यह एनजीओ चलाने वाले हरमन एस सिद्धू ने शीर्ष न्यायालय का तब रुख किया जब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी. सिद्धू ने अपनी याचिका में दलील दी कि यह कार्य राष्ट्रीय चिह्न और नाम (अनुचित इस्तेमाल रोकथाम ) अधिनियम, 1950 और भारत का राज चिह्न (अनुचित इस्तेमाल रोकथाम) अधिनियम, 2005 के तहत दंडनीय है. याचिका में कहा गया है कि अभिनेता ने केंद्र सरकार की जरुरी इजाजत के बगैर राष्ट्रीय चिह्न को दिखा कर अपराध किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि खान और अन्य ने राष्ट्रीय चिह्न का निजी वाणिज्यिक फायदों के लिए अनुचित इस्तेमाल किया.
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