जिया खान मामला: CBI ने पासपोर्ट लौटाने की मांग वाली सूरज की याचिका का विरोध किया

Published at :09 Mar 2016 8:19 PM (IST)
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जिया खान मामला: CBI ने पासपोर्ट लौटाने की मांग वाली सूरज की याचिका का विरोध किया

मुंबई: सीबीआई ने अभिनेता सूरज पंचोली द्वारा दायर एक याचिका का आज विरोध किया जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट वापस देने की मांग की है ताकि वह विदेश जा सके. सूरज पर अभिनेत्री जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.सीबीआई के वकील हितेन वेनेगांवकर ने न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर से कहा कि एजेंसी याचिका […]

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मुंबई: सीबीआई ने अभिनेता सूरज पंचोली द्वारा दायर एक याचिका का आज विरोध किया जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट वापस देने की मांग की है ताकि वह विदेश जा सके. सूरज पर अभिनेत्री जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.सीबीआई के वकील हितेन वेनेगांवकर ने न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर से कहा कि एजेंसी याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहती है लेकिन सिद्धांत रूप में इसके खिलाफ है.

वेनेगांवकर ने कहा, ‘‘हमारी उनके पासपोर्ट को स्थायी तौर पर लौटाने को लेकर गहरी आपत्ति है. पीडिता जिया की मां राबिया खान द्वारा अलग से एक याचिका दायर की गई है जिसमें आवेदक (सूरज) पर जिया खान की हत्या के लिए धारा 302 के तहत आरोप लगाने और मामले की एफबीआई जांच की मांग की गई है.” वेनेगांवकर ने कहा, ‘‘इन परिस्थितियों में आरोपी को पासपोर्ट स्थायी तौर पर लौटाने की सलाह देना सही नहीं होगा.” अदालत ने हालांकि कहा कि कथित अपराध भारतीय धरती पर हुआ है और इसलिए यहां की अदालत आदेश दे सकती है.

अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह जवाबी हलफनामा दाखिल करे और मामले की अगली सुनवाई की तारीख कल के लिए निर्धारित कर दी. अदालत ने राबिया खान के वकील को इस याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने से मना कर दिया और कहा, ‘‘इस तरह की याचिका में जहां आरोपी अपना पासपोर्ट लौटाने की मांग कर रहा है, मैं शिकायकर्ता (राबिया) को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा.” जिया ने तीन जून 2013 को उपनगरीय जुहू स्थित अपने आवास के सीलिंग फैन से फांसी लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी.
उसके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को 10 जून 2013 को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन उच्च न्यायालय के जमानत देने के बाद दो जुलाई को उसे रिहा कर दिया गया था.
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