चैक बाउंस मामले में अभिनेता दिलीप कुमार बरी

मुंबई : जानेमाने अभिनेता दिलीप कुमार को वर्ष 1998 के एक चैक बाउंस मामले में एक स्थानीय अदालत ने बरी कर दिया. गिरगांव के अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बी एस खरडे ने गीके एक्जिम इंडिया लिमिटेड और उसके 20 निदेशकों के खिलाफ स्मिता श्रॉफ द्वारा दाखिल मामले में 93 वर्षीय अभिनेता को बरी कर दिया. दिलीप […]
मुंबई : जानेमाने अभिनेता दिलीप कुमार को वर्ष 1998 के एक चैक बाउंस मामले में एक स्थानीय अदालत ने बरी कर दिया. गिरगांव के अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बी एस खरडे ने गीके एक्जिम इंडिया लिमिटेड और उसके 20 निदेशकों के खिलाफ स्मिता श्रॉफ द्वारा दाखिल मामले में 93 वर्षीय अभिनेता को बरी कर दिया.
दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान कंपनी के एक निदेशक थे. फरियादी के मुताबिक उन्होंने कंपनी में 45 लाख रुपये का निवेश किया था और बदले में उन्हें 57.61 लाख रुपये मिलने की बात थी. हालांकि जब कंपनी ने चैक जारी किया तो यह बाउंस हो गया जिसके बाद स्मिता ने निगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट्स कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया.
दिलीप कुमार को अधिक उम्र होने की वजह से मामले में निजी तौर पर पेश होने से छूट दी गयी थी.
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