काला हिरण शिकार मामले में सुनवाई टली, अब सुनवाई तीन मार्च को

Updated at : 25 Feb 2015 8:00 AM (IST)
विज्ञापन
काला हिरण शिकार मामले में सुनवाई टली, अब सुनवाई तीन मार्च को

नयी दिल्ली : काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड के जानेमाने अभिनेता सलमान खान को काला शिकार मामले में आज फैसला सुनाया जाना था लेकिन अब सुनवाई की तारीख टाल दी गई है. अब फैसला 3 मार्च को होगा.यह मामला 16 साल से चल रहा है जो आर्म्स केस से जुडा है. उल्लेखनीय है कि […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड के जानेमाने अभिनेता सलमान खान को काला शिकार मामले में आज फैसला सुनाया जाना था लेकिन अब सुनवाई की तारीख टाल दी गई है. अब फैसला 3 मार्च को होगा.यह मामला 16 साल से चल रहा है जो आर्म्स केस से जुडा है. उल्लेखनीय है कि 15 अक्तूबर 1998 को सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में फॉरेस्ट विभाग ने आर्म्स ऐक्ट्स के तहत दो काले हिरणों के शिकार का मामला दर्ज किया था. केस की अंतिम सुनवाई 5 फरवरी को हुई थी.

क्या है सलमान खान पर आरोप

दबंग खान पर आरोप है कि जिस बंदूक से जोधपुर के कनकनी गांव में शिकार किया गया उसका लाइसेंस भी खत्म हो चुका था. इसलिए सलमान पर लुनी पुलिस ने आर्म्स ऐक्ट के तहत केस लगाया. इस मामले में सलमान खान को पहले भी निचली अदालत से पांच साल की सजा मिल चुकी है. इस सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल से इनकार करते हुए निचली अदालत को दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया था.

एक और केस है सलमान पर

अभिनेता सलमान खान पर वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले का केस भी चल रहा है. इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है. इस हादसे को लेकर एक नया खुलासा हुआ है कि उस हादसे के दौरान सलमान के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था. उन्‍होंने वर्ष 2004 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था. अब इसका मतलब यह हो सकता है कि सलमान वर्ष 2004 से पहले बिना ड्रसईविंग लाईसेंस के चलते गाड़ी चला रहे थे. मुबंई में आरटीओ रघुवर विलावल की गवाही के बाद यह खुलासा हुआ है. वहीं इस मामले के साबित होने पर सलमान खान को छह महीने की सजा हो सकती है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola