''लिंगा'' की रिलीज का रास्ता साफ, निर्माता ने बैंक में...

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सुपरस्टार रजनीकांत अभिनीत फिल्म ‘लिंगा’ की कल रिलीज को इस शर्त पर अनुमति दी थी कि निर्माता गारंटी के रुप में 10 करोड़ रुपये जमा करें. आदेश के अनुसार फिल्म के निर्माता रॉकलाइन वेंकटेश ने 10 करोड़ रुपए बैंक में डिपोजिट कर दिए हैं. जिससे फिल्म के […]
मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सुपरस्टार रजनीकांत अभिनीत फिल्म ‘लिंगा’ की कल रिलीज को इस शर्त पर अनुमति दी थी कि निर्माता गारंटी के रुप में 10 करोड़ रुपये जमा करें. आदेश के अनुसार फिल्म के निर्माता रॉकलाइन वेंकटेश ने 10 करोड़ रुपए बैंक में डिपोजिट कर दिए हैं. जिससे फिल्म के रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है.
आपको बता दें कि न्यायमूर्ति वी धनबलन और न्यायमूर्ति वीएम वेलुमणि की खंडपीठ ने ‘लिंगा’ के निर्माता राकलिन वेंकटेश को यहां इंडियन बैंक की शाखा में दोपहर से पहले पांच करोड रुपये नकद जमा कराने और अदालत की रजिस्ट्री के जरिये शेष राशि की बैंक गारंटी देने तथा फिर फिल्म रिलीज करने का निर्देश दिया था.
पीठ ने ‘मुल्लई वनम 999’ फिल्म के निर्माता निर्देशक केआर रवि रतिनाम की याचिका खारिज करने के एक न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ उनकी अपील पर विचार से इंकार करते हुए यह निर्देश दिया था. रतिनाम ने अपनी याचिका में कहा था कि रजनीकांत के 63वें जन्मदिन पर कल रिलीज हो रही फिल्म की कहानी उनकी फिल्म की कहानी के समान है.
दूसरी ओर फिल्म के निर्माता वेंकटेश का कहना है कि वह कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे और उनकी फिल्म की रिलीज पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है. उन्होंने कहा कि ‘लिंगा’ शुक्रवार को यानि रजनीकांत के जन्मदिन के मौके पर 12 दिसंबर को वर्ल्ड वाइज रिलीज हो रही है.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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