धोखाधड़ी के मामले में ‘तड़का'' फिल्म के निर्माताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगी

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी और चेक बाउंस के एक मामले में आगामी फिल्म ‘तड़का’ के निर्माताओं समीर दीक्षित और जतिश वर्मा की गिरफ्तारी पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी. न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा और न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की पीठ ने समीर दीक्षित और जतिश वर्मा द्वारा दायर याचिकाएं निस्तारित करते हुए अंतिम […]
प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी और चेक बाउंस के एक मामले में आगामी फिल्म ‘तड़का’ के निर्माताओं समीर दीक्षित और जतिश वर्मा की गिरफ्तारी पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी. न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा और न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की पीठ ने समीर दीक्षित और जतिश वर्मा द्वारा दायर याचिकाएं निस्तारित करते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल किए जाने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.
हालांकि अदालत ने यह शर्त भी रखी कि इस मामले की जांच के दौरान दीक्षित और वर्मा जांच में सहयोग करेंगे. इस फिल्म के फाइनेंसर रणविजय सिंह ने तड़का फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दीक्षित और वर्मा ने वह पैसा नहीं लौटाया जो उन्हें एक फाइनेंसर के तौर पर उन्होंने दिया था.
याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके वकील ने दलील दी कि समझौते के मुताबिक इस फिल्म के निर्माताओं ने आंशिक भुगतान कर दिया था और बाकी रकम इस फिल्म के रिलीज होने के बाद भुगतान की जानी थी.
हालांकि, बंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश के द्वारा फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई. समझौते के मुताबिक, फिल्म के रिलीज होने तक वे आगे का भुगतान करने को बाध्य नहीं हैं. अदालत ने संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जहां याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया, वहीं पुलिस अधिकारियों को यह जांच जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया.
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