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NEET Result UG 2025: खुशखबरी! नहीं रुकेगा नीट यूजी रिजल्ट, सिर्फ इस जिले को छोड़कर जारी होगी मेरिट लिस्ट

Updated at : 17 May 2025 2:44 PM (IST)
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NEET Result UG 2025

NEET परिणाम यूजी 2025

NEET Result UG 2025: नीट यूजी की परीक्षा में कुछ केंद्रों पर अव्यवस्था के कारण हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से रिजल्ट पर रोक लगाई. अब NTA प्रभावित केंद्रों को छोड़कर बाकी का रिजल्ट जारी कर सकता है. कोर्ट ने शासन से रिपोर्ट मांगी है. अगली सुनवाई 19 मई को होगी.

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NEET Result UG 2025 in Hindi: नीट यूजी 2025 की परीक्षा 4 मई को पूरे देश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद अब NTA आंसर की और रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है. लेकिन इंदौर में कुछ परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था की शिकायत के बाद मामला अदालत तक पहुंच गया. 

MP हाईकोर्ट ने 16 मई को रिजल्ट जारी करने पर लगाई थी रोक

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 16 मई 2025 को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए NEET UG का परिणाम घोषित करने पर अस्थायी रोक लगा दी थी. कोर्ट ने यह आदेश परीक्षा के दौरान इंदौर के कुछ परीक्षा केंद्रों पर हुई अव्यवस्था को लेकर जारी किया था. सुनवाई के अगले ही दिन 17 मई को कोर्ट ने अपने आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए NTA को अनुमति दे दी कि वह इंदौर के प्रभावित परीक्षा केंद्रों को छोड़कर बाकी सभी केंद्रों का परिणाम घोषित कर सकती है. 

NEET Result UG 2025: इंदौर में खराब मौसम बना था वजह

4 मई को इंदौर में अचानक मौसम बिगड़ गया. तेज बारिश और 100 किमी/घंटा की रफ्तार से चली हवाओं से बिजली व्यवस्था ठप हो गई. कई परीक्षा केंद्र अंधेरे में डूब गए. कुछ छात्रों को मोमबत्ती की रोशनी में परीक्षा देनी पड़ी, जबकि कई केंद्रों पर वह भी नहीं मिली. वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में कई छात्र बिना परीक्षा दिए रोते हुए लौट गए. 

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NTA की तरफ से कोर्ट में रखी गई दलील

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडवोकेट हिमांशु जोशी ने कोर्ट को बताया कि यह आदेश उनके पक्ष को सुने बिना ही जारी किया गया था. उन्होंने कहा कि अव्यवस्था केवल इंदौर के कुछ परीक्षा केंद्रों पर हुई थी, जबकि पूरे देश में परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई. इसलिए केवल कुछ केंद्रों की गड़बड़ी के कारण पूरे देश का परिणाम रोकना उचित नहीं होगा. 

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याचिकाकर्ता का विरोध और कोर्ट का फैसला

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मृदुल भटनागर ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर परिणाम घोषित हो गया तो जिन छात्रों ने अव्यवस्था के बीच परीक्षा दी थी, वे नुकसान में रहेंगे. सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने 15 मई के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि NTA इंदौर के प्रभावित केंद्रों को छोड़कर अन्य सभी परीक्षा केंद्रों का परिणाम घोषित कर सकता है. 

कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वह इंदौर के प्रभावित परीक्षा केंद्रों की सूची और याचिका पर विस्तृत जवाब दो दिन के भीतर कोर्ट में पेश करे. मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी. 

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Govind Jee

लेखक के बारे में

By Govind Jee

गोविन्द जी ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से की है. वे वर्तमान में प्रभात खबर में कंटेंट राइटर (डिजिटल) के पद पर कार्यरत हैं. वे पिछले आठ महीनों से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं. गोविंद जी को साहित्य पढ़ने और लिखने में भी रुचि है.

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