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Robbery Theft And Dacoity: आधा भारत नहीं जानता चोरी, लूट और डकैती में क्या है फर्क? जान लेंगे तो कभी नहीं होंगे कन्फ्यूज

Updated at : 24 Jun 2025 6:21 PM (IST)
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Robbery Theft And Dacoity ( human image made by ai )

डकैती चोरी और डकैती (मानव छवि एआई द्वारा बनाई गई)

Robbery Theft And Dacoity: चोरी, लूट, और डकैती के बीच के कानूनी अंतर को सरल भाषा में समझाता है। भारत में लागू नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत इन अपराधों की परिभाषा बताई गई है. जानिए कौन-सा अपराध कब माना जाता है और उसकी सजा क्या होती है. आम लोग अक्सर इन शब्दों को एक जैसा समझते हैं, लेकिन इनके मायने अलग हैं. यह लेख आपकी कानूनी समझ बढ़ाने में मदद करेगा.

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Robbery Theft And Dacoity in Hindi: चोरी, लूट, और डकैती, ये चारों शब्द आमतौर पर एक जैसे लगते हैं, लेकिन कानून की नजर में इन सबका मतलब अलग-अलग है. भारत में 2024 से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत इन अपराधों की स्पष्ट परिभाषा दी गई है. आइए समझते हैं कि इन चारों में क्या फर्क है. 

चोरी क्या होती है?

अगर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति (जैसे पैसा, गहना, बाइक आदि) बिना उसकी अनुमति के चुपचाप ले जाता है, तो वह चोरी कहलाती है. इसे कानून की भाषा में सेक्शन 303 के तहत परिभाषित किया गया है. उदाहरण के तौर पर, जेब काटना, दुकान से सामान चुरा लेना, या किसी पार्टी के दौरान मेजबान का सामान ले जाना चोरी माना जाएगा. 

लूट किसे कहते हैं?

लूट एक तरह की चोरी होती है, लेकिन इसमें डर या हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है.  अगर कोई व्यक्ति चोरी करते समय या बाद में किसी को जान से मारने, घायल करने या डराने की कोशिश करता है, तो यह लूट मानी जाती है. 

Robbery Theft And Dacoity in Hindi: सेक्शन 309 के तहत लूट की परिभाषा दी गई है. 

इसमें जबरन वसूली भी शामिल होती है, जैसे कोई व्यक्ति सामने मौजूद हो और डर दिखाकर तुरंत पैसा या सामान ले ले. सजा, लूट करने पर 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. अगर ये वारदात रात में या सड़क पर हो, तो सजा और कड़ी हो जाती है. 

डकैती क्या होती है?

अगर पांच या उससे ज्यादा लोग मिलकर लूट या लूट की कोशिश करें, तो उसे डकैती कहा जाता है. डकैती की खास बात ये होती है कि इसमें समूह में आकर लूट की जाती है. सेक्शन 310 में डकैती की परिभाषा दी गई है. अगर डकैती के दौरान किसी की हत्या हो जाती है, तो सभी आरोपी को फांसी, उम्रकैद या कम से कम 10 साल की सख्त सजा दी जा सकती है. डकैती की तैयारी करना या डकैती के लिए इकट्ठा होना भी अपराध है, जिसके लिए 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है. (Theft vs Robbery, Difference between theft and dacoity in Hindi)

इन सभी अपराधों में मुख्य अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि क्या चोरी अकेले की गई, डर या हिंसा का इस्तेमाल हुआ, कितने लोग शामिल थे और क्या किसी इमारत में घुसा गया.  कानून के अनुसार, इन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है. इसलिए जरूरी है कि हम इनके बीच के अंतर को समझें और सतर्क रहें. 

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Govind Jee

लेखक के बारे में

By Govind Jee

गोविन्द जी ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से की है. वे वर्तमान में प्रभात खबर में कंटेंट राइटर (डिजिटल) के पद पर कार्यरत हैं. वे पिछले आठ महीनों से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं. गोविंद जी को साहित्य पढ़ने और लिखने में भी रुचि है.

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