ITR Refund: आमतौर पर ITR फाइल करने और उसकी वेरिफिकेशन के कुछ हफ्तों के भीतर रिफंड मिल जाता है. इस बार भी कई लोगों को रिफंड मिल चुका है, लेकिन जिनका रिफंड अभी तक नहीं आया है, उनके रिटर्न्स सिस्टम द्वारा स्क्रूटनी (जांच) में लिए जा सकते हैं. CBDT प्रमुख रवि अग्रवाल ने बताया कि हाई-वैल्यू रिफंड्स और संदिग्ध क्लेम वाले ITRs को सिस्टम ने फ्लैग किया है, इसलिए उनकी गहन जांच की जा रही है. छोटी राशि वाले रिफंड्स बिना देरी के जारी किए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपका ITR पूरी तरह सही है तो दिसंबर तक सामान्य रिफंड्स क्लियर कर दिए जाएंगे.
ITR Refund Delay के 5 बड़े कारण
अधिकांश मामलों में देरी किसी टेक्निकल समस्या की वजह से नहीं होती, बल्कि ITR फाइलिंग के दौरान की गई साधारण गलतियों के कारण होती है.
- गलत बैंक डिटेल्स दर्ज करना: अकाउंट नंबर या IFSC कोड में छोटी-सी गलती भी आपका रिफंड रोक सकती है. यह सबसे आम और बड़ी भूल मानी जाती है.
- नाम में mismatch: PAN कार्ड पर लिखा नाम और बैंक अकाउंट का नाम एक जैसा न होने पर रिफंड प्रोसेस रुक जाती है. डिपार्टमेंट सटीक नाम मैच होने पर ही रिफंड जारी करता है.
- बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेशन न होना : ITR Refund केवल उसी बैंक अकाउंट में जाता है, जिसे Income Tax पोर्टल पर प्री-वैलिडेट किया गया हो. प्री-वैलिडेशन अधूरा होने पर रिफंड पेंडिंग रह सकता है.
- PAN और Aadhaar का लिंक न होना : PAN–Aadhaar लिंक न होने पर रिफंड तुरंत रोक दिया जाता है. यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसे पूरा करना जरूरी है.
- गलत टैक्स कैलकुलेशन या अवैध क्लेम : डिडक्शन्स या टैक्स कैलकुलेशन में गलती होने पर विभाग आपके रिटर्न की जांच करता है और रिफंड होल्ड कर देता है.
ITR Refund Status कैसे चेक करें? पूरा आसान तरीका
अपना रिफंड स्टेटस जानने के लिए आप आसानी से ऑनलाइन जांच कर सकते हैं. तरीका यह है.
- सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं → अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें → ‘e-file’ टैब पर क्लिक करें → ‘Income Tax Return’ सेक्शन पर जाएं → अब ‘View Filed Return’ पर क्लिक करें.
- यहां आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा कि आपका ITR किस स्टेज पर है और रिफंड किस वजह से अटका है.
क्या करना चाहिए यदि रिफंड अभी भी नहीं आया?
- बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेशन दोबारा चेक करें
- PAN–Aadhaar लिंक स्टेटस सुनिश्चित करें
- गलतियां हों तो Revised Return फाइल करें
- असामान्य देरी पर Refund Reissue Request भी डाल सकते हैं
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