Vijay Mallya को ब्रिटेन में झटका, भारतीय बैंकों को दिवाला केस में बड़ी जीत

Vijay Mallya
Vijay Mallya: विजय माल्या को ब्रिटेन में बड़ा झटका लगा है. लंदन हाई कोर्ट ने भारतीय बैंकों की दिवाला याचिका को सही ठहराते हुए माल्या की अपील खारिज कर दी. यह फैसला किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 1.12 अरब पाउंड के कर्ज वसूली मामले में आया है, जिससे बैंकों को माल्या की संपत्तियों पर दावा करने का अधिकार मिल गया है.
Vijay Mallya: भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन में करारा झटका लगा है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक कंर्सोटियम को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ बड़ी कानूनी जीत हासिल हुई है. लंदन हाईकोर्ट ने विजय माल्या की दिवाला कार्यवाही रोकने की अपील को खारिज करते हुए भारतीय बैंकों की ओर से दायर दिवालियापन याचिका को सही ठहराया.
विजय माल्या की दो अपीलें खारिज
लंदन हाई कोर्ट के न्यायाधीश एंथनी मान ने 69 वर्षीय विजय माल्या की दो अपीलों को खारिज करते हुए कहा, “बैंकों की दलीलें मजबूत थीं, जिन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता.” अदालत ने साफ किया है कि दिवाला आदेश यथावत रहेगा और बैंकों की कार्रवाई वैध थी.
बैंकों को मिला 1.12 अरब पाउंड का समर्थन
बैंकों का प्रतिनिधित्व कर रही कानूनी फर्म TLT LLP के अनुसार, यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि बैंकों के पास विजय माल्या की संपत्तियों पर कोई सुरक्षा नहीं थी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से जब्त की गई संपत्तियां भी कर्ज से छुटकारा नहीं दिला सकतीं. इससे पहले 2017 में भारतीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) ने 1.12 अरब पाउंड की वसूली का आदेश दिया था.
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माल्या की गारंटी और किंगफिशर कनेक्शन
यह मामला विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ा है, जिसे अब बंद कर दिया गया है. माल्या ने बैंकों से लिए गए कर्ज पर व्यक्तिगत गारंटी दी थी. 2017 में भारतीय बैंकों ने इस संबंध में ब्रिटेन की अदालत में दावा दायर किया था और 2018 में दिवाला याचिका भी दर्ज की गई थी.
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By Kumarvishwat Sen
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