प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का किसे मिलेगा लाभ, कैसे करा सकते हैं इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन

PM Kisan Maan Dhan Scheme प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा किसानों के हितों का विशेष ख्याल करते हुए हाल के दिनों में कई तरह की योजनाओं की शुरूआत की गयी है. केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गयी इन्हीं योजनाओं में एक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को अहम बताया जा रहा है. दरअसल, पीएम किसान मानधन योजना के माध्यम से किसानों को हर महीने पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है.
PM Kisan Maan Dhan Scheme प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा किसानों के हितों का विशेष ख्याल करते हुए हाल के दिनों में कई तरह की योजनाओं की शुरूआत की गयी है. केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गयी इन्हीं योजनाओं में एक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को अहम बताया जा रहा है. दरअसल, पीएम किसान मानधन योजना के माध्यम से किसानों को हर महीने पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है.
बता दें कि इससे पहले पेंशन का लाभ सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए ही तय माना जाता रहा था. हालांकि, अब प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसानों को भी पेंशन का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गयी है. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत साठ साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान किया गया है. इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है. योजना का लाभ 18 से 40 आयु वर्ग तक के कोई भी किसान उठा सकेंगे.
पीएम किसान मानधन योजना में उम्र के हिसाब से मंथली अंशदान (55 रुपये से 200 रुपये तक मंथली) करने का प्रावधान किया गया है. जिसके बाद साठ साल की आयु पूरी करने के बाद किसान तीन हजार महीना या 36 हजार रुपये प्रतवर्ष पेंशन के हकदार हो जायेंगे. जानकारी के अनुसार, इस योजना से अबतक इक्कीस लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं.
– 18 से 40 वर्ष तक की उम्र वाले किसान, जिनके पास खेती के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक जमीन है.
– न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक करीब 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा.
– जितना योगदान किसान करेंगे, उसी के बराबर योगदान सरकार भी करेगी.
– नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर किसान को करवाना होगा रजिस्ट्रेशन.
– आधार कार्ड और खसरा खतियान की नकल ले जाना ना भूले.
– बैंक की पासबुक और दो पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखें.
– रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान को पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जायेगा तथा इसके लिए नहीं लगेगी कोई फीस.
– बीच में स्कीम छोड़ने पर भी किसान का नहीं डूबेगा पैसा.
– स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे, उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा.
– पॉलिसी होल्डर किसान की मौत होने पर पत्नी को मिलती रहेगी 50 फीसदी रकम.
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