Ladli Bahna Yojana: 39वीं किस्त के 1500 रुपये से वंचित रह जाएंगी ये महिलाएं, जानें क्या है कारण

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लाड़ली बहना योजना का लाभ मिलने पर खुश होतीं महिलाएं, फोटो AI

Ladli Bahna Yojana 39 Kist: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लाड़ली बहना योजना चला रही है. जिसके तहत सरकार महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1500 रुपये राशि ट्रांसफर करती है. इस योजना के तहत अब तक सरकार 38 किस्तों में पैसे दे चुकी है. राज्य की महिलाओं को अब 39वीं किस्त का इंतजार है.

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Ladli Bahna Yojana 39 Kist: लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त के भुगतान को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. हालांकि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रक्षाबंधन के पहले सरकार महिलाओं को 1500 रुपये की सौगात जरूर देगी. राज्य की बहुत सारी महिलाएं हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. तो हम आपको यहां बताने वाले हैं कि किन-किन महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा और 39वीं किस्त का भी पैसा नहीं मिलेगा.

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किन महिलाओं को किस्त का पैसा नहीं मिलेगा?

  • समग्र e-KYC न होना: जिन महिलाओं का समग्र पोर्टल पर आधार e-KYC अधूरा है.
  • DBT (Direct Benefit Transfer) निष्क्रिय होना: बैंक खाता आधार से लिंक न होने या बैंक खाते में DBT एक्टिवेट न होने के कारण पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता.
  • खाता निष्क्रिय (Inoperative) या संयुक्त (Joint Account) होना: महिला का बैंक खाता बंद/फ्रीज हो या खाता किसी अन्य सदस्य के साथ संयुक्त हो (केवल महिला का व्यक्तिगत खाता ही मान्य है).
  • 60 वर्ष से अधिक आयु: जिन महिलाओं की आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे इस योजना से बाहर होकर सामाजिक सुरक्षा (वृद्धावस्था) पेंशन श्रेणी में स्थानांतरित हो जाती हैं.
  • अविवाहित महिलाएं: यह योजना केवल विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के लिए है.

किन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा?

  • लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी नियम हैं. अगर आप उनके अंतर्गत आते हैं, तो योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और 1500 रुपये का लाभ भी ले सकते हैं.
  • परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता (Taxpayer) नहीं होना चाहिए.
  • परिवार का कोई सदस्य केंद्र/राज्य सरकार का नियमित/स्थाई/संविदा कर्मचारी हो या पेंशन पा रहा हो (आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता व मानसेवी कर्मचारी अपवाद/पात्र हैं).
  • जिनके परिवार के पास संयुक्त रूप से 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है.
  • जिनके परिवार के नाम पर पंजीकृत चार पहिया वाहन (कार आदि) है (ट्रैक्टर को छूट दी गई है).
  • जिनके परिवार में कोई वर्तमान/पूर्व सांसद, विधायक या स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हों (पंच और उपसरपंच अपवाद हैं).


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