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Rs 2000 Note: जन धन खाताधारक दो हजार रुपये के कितने नोट जमा करा सकते हैं और कैसे?

Updated at : 20 May 2023 1:52 PM (IST)
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Rs 2000 Note: जन धन खाताधारक दो हजार रुपये के कितने नोट जमा करा सकते हैं और कैसे?

आरबीआई ने बैंकों को 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए तैयार होने के लिए 23 मई तक का समय दिया है. इस बीच लोगों के मन में जिज्ञासाएं हैं. इनमें एक यह भी है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले बैंक खाताधारक एक बार में 2000 रुपये के कितने नोट बैंक में जमा कर सकते या बदल सकते हैं. आइए हम आपको बताते हैं.

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Demonetisation 2.0 : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है. बैंक ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से यह बताया है कि उसने कहा कि ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. आरबीआई ने बैंकों को 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए तैयार होने के लिए 23 मई तक का समय दिया है. इस बीच लोगों के मन में तरह-तरह की जिज्ञासाएं हैं. इनमें एक यह भी है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) वाले बैंक खाताधारक एक बार में 2000 रुपये के कितने नोट बैंक में जमा कर सकते या बदल सकते हैं. आइए हम आपको इस बारे में बताते हैं.

जन धन खाता के लिए क्या हैं नियम?

भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अनुसार, जन धन खाता (PMJDY Account) या बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाते में 2000 रुपये के नोट जमा करते समय सामान्य सीमाएं लागू होंगी. आपको बता दें कि प्रधान मंत्री जन-धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जो किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं यथा बैंकिंग / बचत और जमा खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है. भारतीय रिजर्व बैंक ने जनधन अकाउंट से हर महीने निकासी की सीमा 10 हजार रुपये तय की है. वहीं, ऐसे खातों में 50 हजार रुपये से ज्यादा रकम जमा नहीं की जा सकती है.

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2000 रुपये के नोटों को बदलने से जुड़ी खास बातें

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने के फैसले का ऐलान करते हुए बैंकों से तत्काल प्रभाव से ऐसे नोट जारी नहीं करने को कहा है. आरबीआई ने कहा है कि बैंक एक खाताधारक के एक बार में 20,000 रुपये (प्रति खाताधारक 10 नोट) की सीमा तक 2000 रुपये के बैंक नोट बदल सकते हैं. 2000 रुपये के बैंक नोटों (2000 Rupee Notes) के एक्सचेंज की सुविधा सभी बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं पर दी जाएगी. आरबीआई ने बैंकों को 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए तैयार होने के लिए 23 मई तक का समय दिया है. वहीं, नोटों को बैंक खातों में सामान्य तरीके से जमा किया जा सकेगा. बैंकों के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को हर खाता धारक के लिए प्रतिदिन 4000 रुपये की सीमा तक 2,000 के नोट बदलने की अनुमति दी जा सकती है.

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Rajeev Kumar

लेखक के बारे में

By Rajeev Kumar

राजीव, 14 वर्षों से मल्टीमीडिया जर्नलिज्म में एक्टिव हैं. टेक्नोलॉजी में खास इंटरेस्ट है. इन्होंने एआई, एमएल, आईओटी, टेलीकॉम, गैजेट्स, सहित तकनीक की बदलती दुनिया को नजदीक से देखा, समझा और यूजर्स के लिए उसे आसान भाषा में पेश किया है. वर्तमान में ये टेक-मैटर्स पर रिपोर्ट, रिव्यू, एनालिसिस और एक्सप्लेनर लिखते हैं. ये किसी भी विषय की गहराई में जाकर उसकी परतें उधेड़ने का हुनर रखते हैं. इनकी कलम का संतुलन, कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाता और पाठकों के दिलों में उतारता है. जुड़िए rajeev.kumar@prabhatkhabar.in पर

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