Income Tax: आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख है. 14 सितंबर 2025 तक आयकर पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 6.69 करोड़ रिटर्न पहले ही फाइल किए जा चुके हैं. इनमें से 6.03 करोड़ रिटर्न वेरिफाइड हैं और लगभग 4 करोड़ रिटर्न प्रोसेस किए जा चुके हैं. पिछले साल कुल फाइल किए गए रिटर्न की संख्या 7.28 करोड़ थी. इसलिए आज कई लाख करदाताओं द्वारा आखिरी समय में रिटर्न फाइल करने की उम्मीद है. हालांकि, कई करदाता और कर सलाहकार ई-फाइलिंग पोर्टल की धीमी गति से जूझ रहे हैं.
कितने समय में मिलेगा ITR रिफंड?
यदि आपका रिटर्न सही तरीके से फाइल किया गया है, तो रिफंड जल्दी मिल सकता है, कुछ मामलों में यह कुछ ही दिनों में क्रेडिट हो जाता है.
- ओ.पी. यादव, टैक्स एवेंजेलिस्ट और पूर्व प्रिंसिपल कमिश्नर (इनकम टैक्स) के अनुसार, “रिफंड मिलने का समय सेक्शन 143(1) के अंतर्गत किए जाने वाले चेक पर निर्भर करता है. छोटे रिफंड समान दिन में भी मिल सकते हैं, जबकि कुछ मामलों में 7-10 दिन का समय लग सकता है. नए साल में डिडक्शन और एक्सेम्प्शन पर अतिरिक्त चेक होने की वजह से कुछ देरी भी हो सकती है.”
- कुछ करदाताओं को 4 हफ्तों में रिफंड मिल गया, विशेषकर जिनके रिफंड राशि कम थी.
- अगर रिटर्न में जटिलताएं हों, जैसे कैपिटल गेन या व्यवसायिक आय, तो रिफंड में देरी हो सकती है. मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट चिराग चौहान बताते हैं, “ऐसे मामलों में विभाग विवरण की क्रॉस-चेकिंग करता है, इसलिए समय लग सकता है.”
- छोटे रिफंड (₹15,000 से कम) कुछ मामलों में एक घंटे में भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकते हैं.
- रिफंड में देरी होने पर चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि आयकर विभाग ब्याज के रूप में 6% प्रति वर्ष का भुगतान करता है, यह ब्याज 1 अप्रैल से लागू होता है.
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