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1 जून से चेक पेमेंट के नियमों को हो गया बड़ा बदलाव, बैंक के ग्राहकों को करना होगा अब यह काम

Updated at : 01 Jun 2021 12:54 PM (IST)
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1 जून से चेक पेमेंट के नियमों को हो गया बड़ा बदलाव, बैंक के ग्राहकों को करना होगा अब यह काम

नयी दिल्ली : एक जून से बैंकिंग (Banking) के कई नियमों में बदलाव हुआ है. बैंकों ने अपने-अपने स्तर से बदलाव किये हैं. बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) के ग्राहकों के लिए भी एक बड़ी खबर है. बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पेमेंट सिस्टम (Payment System) में बदलाव किया है. ग्राहकों को बैंक फ्रॉड (Bank Froud) से बचाने के लिए बीओआई (BOI) ने यह बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत अक चेक पेमेंट पहले जितना आसान नहीं होगा. अगर आप भी चेक से पेमेंट (cheque payment) करते हैं तो आपके लिए नये नियम जान लेना बेहद जरूरी है.

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नयी दिल्ली : एक जून से बैंकिंग (Banking) के कई नियमों में बदलाव हुआ है. बैंकों ने अपने-अपने स्तर से बदलाव किये हैं. बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) के ग्राहकों के लिए भी एक बड़ी खबर है. बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पेमेंट सिस्टम (Payment System) में बदलाव किया है. ग्राहकों को बैंक फ्रॉड (Bank Froud) से बचाने के लिए बीओआई (BOI) ने यह बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत अक चेक पेमेंट पहले जितना आसान नहीं होगा. अगर आप भी चेक से पेमेंट (cheque payment) करते हैं तो आपके लिए नये नियम जान लेना बेहद जरूरी है.

बैंक धोखाधड़ी से ग्राहकों को बचाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन को जरूरी बना दिया है. जिस चेक का पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन नहीं होगा, उसका पेमेंट रोक दिया जायेगा. पहले से भी बैंकों के नियम के अनुसार 2 लाख रुपये से ज्यादा अमाउंट का चेक रिकन्फर्म कराने के बाद ही बैंक के द्वारा क्लियर किया जाता है.

अब पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन में 50 हजार या उससे ज्यादा के चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन जरूरी होगा. दो लाख से ज्यादा अमाउंट पर अब भी बैंक रिकन्फर्म के बाद ही चेक क्लियर करेगा. पिछले कुछ सालों से बैंक धोखाधड़ी के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है. ऑनलाइन धोखाधड़ी के साथ-साथ ठग चेक से भी धोखाधड़ी करते हैं. क्लोन चेक से राशी निकाली जाने की कई घटनाएं सामने आयी हैं.

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इन घटनाओं को रोकने के लिए ही बैंक ने पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन सिस्टम को लागू किया है. इसके तहत चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से बैंक को चेक की जानकारी दे सकते हैं. ऐसा करने के बाद ही चेक धारक को राशि का भुगतान किया जायेगा.

चेक के भुगतान से पहले इन जानकारियों की दुबारा जांच की जायेगी. इसमें चेक की तारीख, लाभुक का नाम, अमाउंट, अकाउंट नंबर, चेक नंबर और ट्रांजेक्शन कोड आदि दुबारा कन्फर्म कराना होता है.

Posted By: Amlesh Nandan.

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