Delhi High Court Decision: दिल्ली हाईकोर्ट ने कृषि रसायन कंपनी धानुका एग्रीटेक लिमिटेड को राहत देते हुए उसके ट्रेडमार्क ‘धानुका’ के अनधिकृत इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति तेजस करिया ने एग्रीम होलसेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य प्रतिवादियों को 29 जनवरी तक ‘धानुका’ नाम का इस्तेमाल करने से रोक दिया. धानुका एग्रीटेक ने याचिका में आरोप लगाया था कि प्रतिवादी कंपनी उसके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी, अनुचित प्रतिस्पर्धा और ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचा रही है.
बाजार में पहचान और भरोसे की बात
न्यायाधीश तेजस करिया ने माना कि धानुका एग्रीटेक लंबे समय से इस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर रही है और इस नाम से उसने बाजार में अच्छी साख और भरोसा अर्जित की है. अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों की ओर से ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करना प्रथम दृष्टया बेईमानी है और यह कंपनी की प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास है. अदालत के आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध न केवल ऑफलाइन बल्कि इंटरनेट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू रहेगा.
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29 जनवरी तक धानुका शब्द के इस्तेमाल पर रोक
इसके साथ ही, अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 जनवरी तय की है. तब तक यह अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा और प्रतिवादियों को किसी भी तरह से “धानुका” नाम का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी.
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