Credit Card: भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बना निर्देश जारी किया है. इससे क्रेडिट कार्ड धारकों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है. शीर्ष बैंक ने इस बात की जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिये दी है. इसके अनुसार, क्रेडिट कार्ड कंपनियों को अपने ग्राहकों को कई विकल्प देने होंगे. अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों/गैर-बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं. लेकिन, कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो. रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि मौजूदा कार्डधारकों के लिए, यह विकल्प अगले नवीनीकरण के समय प्रदान किया जा सकता है. आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ता और बैंक या संस्थान के बीच के अनुबंध ग्राहकों के विकल्प को सीमित कर रहे हैं.
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क्या है आरबीआई का निर्देश
रिजर्व बैंक के द्वारा कार्ड जारीकर्ता को ऐसे समझौते करने से रोका है जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क सेवा का लाभ उठाने से रोकते हैं. इस निर्देश के बाद, कार्ड जारीकर्ता पात्र ग्राहकों को कार्ड जारी करने से पहले कार्ड का कई विकल्प देंगे. वहीं, मौजूदा कार्ड धारक को भी अपना Credit Card बदलने का विकल्प मिलेगा. हालांकि, रिजर्व बैंक का ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनके द्वारा जारी कॉर्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है. या ऐसे क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता जो स्वयं के नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उनके भी इससे बाहर रखा गया है.
क्यों आरबीआई ने दिया ये आदेश
आरबीआई ने ये आदेश कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच हुए कुछ समझौती की समीक्षा करने के बाद उठाया है. बैंक ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था ग्राहकों के अनुकूल नहीं है. बता दें कि आरबीआई ने पिछले साल यानी जुलाई 2023 में इस संबंध में ड्रॉफ्ट सर्कुलर (Draft Circular) जारी किया था.