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NSEL मामला : प्रवर्त्तन निदेशालय ने 414.62 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क

Updated at : 16 Mar 2017 8:37 AM (IST)
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NSEL मामला : प्रवर्त्तन निदेशालय ने 414.62 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चंडीगढ़ स्थित कंपनी के मामले में 414.62 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है. निदेशालय ने 5,600 करोड़ रुपये के एनएसईएल घोटाला मामले में अपनी मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में यह संपत्ति कुर्क की है. मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत कुर्क ताजा संपत्ति के साथ राष्ट्रीय […]

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मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चंडीगढ़ स्थित कंपनी के मामले में 414.62 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है. निदेशालय ने 5,600 करोड़ रुपये के एनएसईएल घोटाला मामले में अपनी मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में यह संपत्ति कुर्क की है. मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत कुर्क ताजा संपत्ति के साथ राष्ट्रीय स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मामले में ईडी अबतक 2,554 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुका है.

एजेंसी ने कहा कि उसने मेसर्स लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्य लिन. के 414.62 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी तौर पर कुर्क करने के लिये आदेश जारी किया है. संपत्ति में जमीन, इमारत और गोदाम शामिल हैं.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान में कहा कि मामले में जांच से पता चलता है कि मेसर्स एलओआईएल समूह की कंपनियों-मेसर्स एलओआईएल ओवरसीज फूड्स लिमिटेड, मेसर्स एलओआईएल कंटिनेन्टल फूड्स लिमिटेड और मेसर्स एलओआईएल हेल्थ फूड्स लिमिटेड, चंडीगढ़ ने अपने जिंस धान की काल्पनिक बिक्री दिखाकर एनएसईएल से एक्सचेंज प्लेटफार्म पर कारोबार के जरिये काफी कोष प्राप्त किया.

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