मुंबई : रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद बैंकों में पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों की जमा हो रही भारी मात्रा को देखते हुए उन्हें इन नोटों को जिला स्तर के खजानों (करेंसी चेस्ट) में जमा कराने की अनुमति आज दी.
केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि ऐसी जगह पर चल रहे करेंसी चेस्ट को विनिर्दिष्ट चेस्ट (डीसी) कहा जाएगा और उसे अलग अलमारी (वॉल्ट) की व्यवस्था करनी होगी और उस वॉल्ट को चेस्ट गारंटी वॉल्ट कहा जाएगा और वह उसका ही विस्तारित अंग होगा.रिजर्व बैंक ने कहा कि जिन बैंकों के पास करेंसी चेस्ट नहीं है. वे ऐसे नोटों को सील की गई पेटियों में बंद कर उन्हें चेस्ट शाखाओं में रखेंगे और उन्हें उन नोटों के कुल मूल्य को वहां अपने चालू खाते में दर्ज कराएंगे
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