वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, सरकार के पास नहीं जाती है होटलों में लिया गया सर्विस टैक्स
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Jul 2015 8:11 PM
विज्ञापन
नयी दिल्ली: होटल एवं रेस्तरांओं द्वारा लिया जाने वाला सर्विस चार्ज (सेवा शुल्क) सेवा कर नहीं है जो कुल बिल पर 5.6 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है. वित्त मंत्रालय ने आज यहां बयान में कहा कि कुछ होटल, रेस्तरां व आहार गृहों द्वारा खाने और बेवरेजेज के अलावा सेवा शुल्क भी लिया जाता […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली: होटल एवं रेस्तरांओं द्वारा लिया जाने वाला सर्विस चार्ज (सेवा शुल्क) सेवा कर नहीं है जो कुल बिल पर 5.6 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है. वित्त मंत्रालय ने आज यहां बयान में कहा कि कुछ होटल, रेस्तरां व आहार गृहों द्वारा खाने और बेवरेजेज के अलावा सेवा शुल्क भी लिया जाता है. यह सेवा शुल्क वे अपने पास ही रखते हैं.
मंत्रालय ने कहा है कि कुछ उपभोक्ताओं को यह गलतफहमी है कि रेस्तरांओं द्वारा लिया जाने वाला सेवा शुल्क सरकार की ओर से कर के रूप में लिया जाता है. मंत्रालय ने कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि रेस्तरांओं, होटलों व भोजनालयों द्वारा लिया जाने वाला सेवा शुल्क वे अपने पास रखते हैं और यह सरकार द्वारा लिया जाने वाला सेवा कर नहीं है.
इसके अलावा मंत्रालय ने कहा है कि एयर कंडीशंड होटलों आदि में सेवा कर 14 प्रतिशत की दर से वसूला जाता है. लेकिन यह कुल बिल राशि के 40 प्रतिशत पर ही लगता है.रेस्तरांओं, ईटिंग जॉइंट मेस आदि जहां एसी की सुविधा है वहां सेवा कर की प्रभावी दर कुल राशि पर 5.6 प्रतिशत है. सरकार ने 1 जून से सेवा कर की दर को 12.36 प्रतिशत (शिक्षा उपकर सहित) से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










