नयी दिल्ली: होटल एवं रेस्तरांओं द्वारा लिया जाने वाला सर्विस चार्ज (सेवा शुल्क) सेवा कर नहीं है जो कुल बिल पर 5.6 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है. वित्त मंत्रालय ने आज यहां बयान में कहा कि कुछ होटल, रेस्तरां व आहार गृहों द्वारा खाने और बेवरेजेज के अलावा सेवा शुल्क भी लिया जाता है. यह सेवा शुल्क वे अपने पास ही रखते हैं.
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