एप्पल को पेटेंट उल्लंघन मामले में 53.3 करोड डालर का हर्जाना देने का आदेश
Updated at : 26 Feb 2015 4:17 PM (IST)
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ह्यूस्टन: प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल को पेटेंट उल्लंघन मामले में दोषी पाये जाने के बाद 53.29 करोड डालर का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है. फेडरल ज्यूरी ने कंपनी को पेटेंट के उल्लंघन का दोषी पाया है और यह आदेश दिया. टेक्सास पूर्वी जिले के लिये अमेरिकी अदालत ने यह पाया कि एप्पल के आई […]
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ह्यूस्टन: प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल को पेटेंट उल्लंघन मामले में दोषी पाये जाने के बाद 53.29 करोड डालर का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है. फेडरल ज्यूरी ने कंपनी को पेटेंट के उल्लंघन का दोषी पाया है और यह आदेश दिया. टेक्सास पूर्वी जिले के लिये अमेरिकी अदालत ने यह पाया कि एप्पल के आई ट्यून्स साफ्टवेयर ने तीन पेटेंटों का उल्लंघन किया. इन पेटेंटों का लाइसेंस स्मार्टफ्लैश के पास था. स्मार्टफ्लैश ने पेटेंट के उल्लंघन को लेकर 85.2 करोड डालर के हर्जाने की मांग की थी.
अदालत के इस आदेश के बाद एप्पल ने कहा कि वह फैसले को चुनौती देगी. एप्पल ने एक बयान में कहा कि हमारे कर्मचारियों ने वर्षों की शोध के बाद नयी खोज की और हम किसी प्रकार का हर्जाना देने से इनकार करते हैं. बयान के अनुसार दुर्भाग्य से हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और हम इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देंगे.स्मार्टफ्लैश ने एप्पल के खिलाफ मई 2013 में पेटेंट उल्लंघन की शिकायत दर्ज करायी थी.
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