ePaper

एप्पल को पेटेंट उल्लंघन मामले में 53.3 करोड डालर का हर्जाना देने का आदेश

Updated at : 26 Feb 2015 4:17 PM (IST)
विज्ञापन
एप्पल को पेटेंट उल्लंघन मामले में 53.3 करोड डालर का हर्जाना देने का आदेश

ह्यूस्टन: प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल को पेटेंट उल्लंघन मामले में दोषी पाये जाने के बाद 53.29 करोड डालर का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है. फेडरल ज्यूरी ने कंपनी को पेटेंट के उल्लंघन का दोषी पाया है और यह आदेश दिया. टेक्सास पूर्वी जिले के लिये अमेरिकी अदालत ने यह पाया कि एप्पल के आई […]

विज्ञापन

ह्यूस्टन: प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल को पेटेंट उल्लंघन मामले में दोषी पाये जाने के बाद 53.29 करोड डालर का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है. फेडरल ज्यूरी ने कंपनी को पेटेंट के उल्लंघन का दोषी पाया है और यह आदेश दिया. टेक्सास पूर्वी जिले के लिये अमेरिकी अदालत ने यह पाया कि एप्पल के आई ट्यून्स साफ्टवेयर ने तीन पेटेंटों का उल्लंघन किया. इन पेटेंटों का लाइसेंस स्मार्टफ्लैश के पास था. स्मार्टफ्लैश ने पेटेंट के उल्लंघन को लेकर 85.2 करोड डालर के हर्जाने की मांग की थी.

अदालत के इस आदेश के बाद एप्पल ने कहा कि वह फैसले को चुनौती देगी. एप्पल ने एक बयान में कहा कि हमारे कर्मचारियों ने वर्षों की शोध के बाद नयी खोज की और हम किसी प्रकार का हर्जाना देने से इनकार करते हैं. बयान के अनुसार दुर्भाग्य से हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और हम इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देंगे.स्मार्टफ्लैश ने एप्पल के खिलाफ मई 2013 में पेटेंट उल्लंघन की शिकायत दर्ज करायी थी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola