मोटर वाहन विधेयक को संसद की मंजूरी अगले सत्र में : गडकरी
Updated at : 06 Jan 2015 6:12 PM (IST)
विज्ञापन

नयी दिल्ली : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि संसद नए मोटर वाहन विधेयक को अगले सत्र में मंजूरी दे सकता है और नए कानून से इस क्षेत्र में अहम बदलाव लाकर इसे पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा. भारी वाहनों के आवागमन को ऑनलाइन मंजूरी देने वाले एक वेब […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि संसद नए मोटर वाहन विधेयक को अगले सत्र में मंजूरी दे सकता है और नए कानून से इस क्षेत्र में अहम बदलाव लाकर इसे पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा.
भारी वाहनों के आवागमन को ऑनलाइन मंजूरी देने वाले एक वेब पोर्टल का उद्घाटन करने के बाद गडकरी ने संवाददाताओं को बताया, मुझे विश्वास है कि हम अगले सत्र में नए विधेयक पर संसद की मंजूरी हासिल कर लेंगे. यह पूरे क्षेत्र को बदल डालेगा और इसे पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा. इस विधेयक में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है. कुछ परिस्थिति में एक बच्चे की मृत्यु होने की स्थिति में व्यक्ति पर तीन लाख रुपये तक के जुर्माने व न्यूनतम सात साल की कैद का प्रावधान है.
गडकरी ने कहा कि भारी कार्गो वाहनों के आवागमन को ऑनलाइन मंजूरी के लिए शुरु किए गए इस पोर्टल ने ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के रास्ते सबसे बडी बाधाओं में से एक को हटा दिया है. मेक इन इंडिया सपने को सच करने में एक बडी बाधा दूर हो गई है. इससे समय बचेगा और राष्ट्रीय महत्व के उपकरणों के आवागमन में विलंब नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि इस व्यापक डिजिटलीकरण पहल के अलावा सरकार ने देश में 108 टोल प्लाजा में इलेक्ट्रानिक टोलिंग प्रणाली स्थापित करना सुनिश्चित किया है.
मार्च 2015 तक न केवल 350 टोल प्लाजा इलेक्ट्रानिक टोल बूथों में तब्दील कर दिए जाएंगे, बल्कि इन्हें इलेक्ट्रानिक तौल मशीनों से लैस कर दिया जाएगा. इस पहल से ईंधन खपत के लिहाज से सालाना 70,000 करोड रुपये से अधिक की बचत होगी.
गडकरी ने कहा, सरकार इस समय वाराणसी-हल्दिया समेत चार जलमार्गों को विकसित करने को लेकर प्रतिबद्ध है जहां काम अगले दो महीने में शुरु होगा.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




