RBI ने प्रीपेड कार्ड की सीमा बढाकर एक लाख रुपये की
Updated at : 03 Dec 2014 5:08 PM (IST)
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मुंबई : रिजर्व बैंक ने भुगतान के प्रीपेड साधनों (पीपीआइ) से जुडे नियमों को आसान करते हुए प्रीपेड कार्ड के लिए धन की सीमा बढाकर एक लाख रुपये कर दी. रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा कि ‘पीपीआइ की सीमा 50,000 से बढाकर एक लाख रुपये कर दी गयी है. पीपीआइ में बैलेंस किसी […]
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मुंबई : रिजर्व बैंक ने भुगतान के प्रीपेड साधनों (पीपीआइ) से जुडे नियमों को आसान करते हुए प्रीपेड कार्ड के लिए धन की सीमा बढाकर एक लाख रुपये कर दी.
रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा कि ‘पीपीआइ की सीमा 50,000 से बढाकर एक लाख रुपये कर दी गयी है. पीपीआइ में बैलेंस किसी भी समय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.’
बाजार में नकद लेनदेन को सीमित करने के मकसद से इस प्रकार के वैकल्पिक साधनों को बढावा दिया जा रहा है. गिफ्ट कार्ड की वैधता की अधिकतम सीमा भी एक साल से बढाकर तीन साल हो गयी है. इसमें कहा गया है कि गिफ्ट कार्ड के मामले में पीपीआइ दिशानिर्देशों के अन्य प्रावधान लागू रहेंगे.
रिजर्व बैंक ने पूर्ण रुप से केवाइसी अनुपालन वाले बैंक खातों से कई पीपीआई जारी करने की अनुमति भी दी है, जो परिवार के सदस्यों को दिये जा सकेंगे. इसमें कहा गया है कि एक लाभार्थी को सिर्फ एक कार्ड दिया जाएगा.
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