टाटा संस फैसला : कंपनी रजिस्ट्रार ने एनसीएलएटी के आदेश में कुछ संशोधनों के लिए अपील की

Updated at : 23 Dec 2019 10:41 PM (IST)
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टाटा संस फैसला : कंपनी रजिस्ट्रार ने एनसीएलएटी के आदेश में कुछ संशोधनों के लिए अपील की

नयी दिल्ली : टाटा संस और साइरस मिस्त्री के मामले में सोमवार को नया मोड़ आया. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाले कंपनी रजिस्ट्रार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील कर मामले में पक्ष बनाये जाने और पिछले सप्ताह दिये गये आदेश में कुछ संशोधन किये जाने का आग्रह किया है. […]

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नयी दिल्ली : टाटा संस और साइरस मिस्त्री के मामले में सोमवार को नया मोड़ आया. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाले कंपनी रजिस्ट्रार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील कर मामले में पक्ष बनाये जाने और पिछले सप्ताह दिये गये आदेश में कुछ संशोधन किये जाने का आग्रह किया है.

कंपनी पंजीयक (आरओसी) ने एनसीएलएटी द्वारा उसके पिछले सप्ताह दिये गये आदेश में ‘गैर-कानूनी’ और ‘आरओसी की मदद से’ जैसे शब्दों को हटाने का आग्रह किया है. अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछले सप्ताह 110 अरब डॉलर के टाटा समूह के कार्यकारी चेयरमैन पद से हटाये गये साइरस मिस्त्री को पद पर बहाल करने का आदेश दिया.

न्यायाधिकरण ने इसके साथ ही समूह के कार्यकारी चेयरमैन पद पर एन चंद्रशेखर की नियुक्ति को अवैध ठहराया और आरओसी को टाटा संस का दर्जा निजी कंपनी से वापस बदलकर पब्लिक कंपनी करने को कहा. टाटा संस ने अक्टूबर, 2016 को साइरस मिस्त्री को समूह के कार्यकारी चेयरमैन से बर्खास्त करते हुए एन चंद्रशेखरन को इस पद पर नियुक्त कर दिया था.

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, आरओसी मुंबई कार्यालय द्वारा दायर अर्जी को न्यायाधिकरण ने स्वीकार कर लिया. यह दो जनवरी, 2020 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकता है. सर्दी की छुट्टियों के बाद उसी दिन एनसीएलएटी में कामकाज शुरू होगा. एनसीएलएटी के फैसले के पांच दिन बाद दायर आवेदन में आरओसी मुंबई ने न्यायाधिकरण से फैसले के पैरा 186 और 187 (4) में जरूरी संशोधन का आग्रह किया है, ताकि आरओसी की भूमिका गलत नहीं, बल्कि कंपनी कानून के प्रावधानों के तहत सही दिखे.

इसके अलावा, याचिका में टाटा संस को जल्दबाजी में आरओसी मुंबई द्वारा दी गयी किसी प्रकार की मदद की बात को भी हटाने का आग्रह किया गया है. आरओसी ने कहा कि उसने उचित तरीके से काम किया और टाटा संस लिमिटेड की ओर से जब इसकी सूचना दी गयी, तो अपीलीय न्यायाधिकरण ने नौ जुलाई, 2018 के आदेश पर किसी तरह का स्थगन नहीं दिया.

अपीलीय न्यायाधिकरण ने 18 दिसंबर को दिये अपने 172 पृष्ठ के आदेश में पद से हटाये गये मिस्त्री को टाटा संस का चेयरमैन बहाल करने का आदेश दिया. अपीलीय न्यायाधिकरण ने टाटा संस को सार्वजनिक कंपनी से बदलकर निजी कंपनी करने के कदम को भी ‘अवैध’ करार देते हुए निरस्त कर दिया.

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