नयी दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को आयकरदाताओं को बहुत बड़ी राहत देते हुए आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख को चार महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब इसको लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर होगी, जो कि पहले 31 अगस्त निर्धारित की गयी थी. वहीं, इससे पहले बुधवार को सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था.
आयकर अधिनियम की धारा 139 AA (2) कहती है कि 1 जुलाई, 2017 तक जिस भी व्यक्ति के पास पैन कार्ड है. वह आधार कार्ड प्राप्त करने का पात्र भी है, उसके लिए कर अधिकारियों को अपने आधार नंबर की जानकारी देना जरूरी है. हालांकि, आयकर कानून के अनुसार, अनिवासी भारतीयों, वो लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, 80 वर्ष से अधिक आयु वाले और असम, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर के निवासियों को इस आवश्यकता से छूट दी गयी थी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार (राइट टू प्राइवेसी) को मौलिक अधिकार माना था. उस समय केंद्र सरकार ने कहा था कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए 30 सितंबर तक की छूट दी गयी है. यदि 30 सितंबर के बाद आधार कार्ड नहीं होगा, तो इन योजनाओं का लाभ नहीं लिया जा सकेगा. संविधान पीठ अबतक आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से मनरेगा, पीएफ, पेंशन और जनधन योजना के साथ लिंक करने की मंजूरी दे चुका है, लेकिन पीठ ने स्पष्ट कर दिया था कि इसे अनिवार्य नहीं किया जायेगा.