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अब ''NRI'' पर कार्रवार्इ कर ब्लैकमनी बाहर निकालेगी मोदी सरकार...!

Updated at : 14 Jul 2017 3:08 PM (IST)
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अब ''NRI'' पर कार्रवार्इ कर ब्लैकमनी बाहर निकालेगी मोदी सरकार...!

नयी दिल्लीः साल में 182 दिन दूसरे देश में गुजारकर प्रवासी भारतीय (एनआरआर्इ) बनकर टैक्स से छूट पाना अब आसान नहीं होगा. इसका कारण यह है कि टैक्स से राजस्व की वसूली के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करने के बाद अब नियमों को धता बताकर टैक्स से […]

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नयी दिल्लीः साल में 182 दिन दूसरे देश में गुजारकर प्रवासी भारतीय (एनआरआर्इ) बनकर टैक्स से छूट पाना अब आसान नहीं होगा. इसका कारण यह है कि टैक्स से राजस्व की वसूली के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करने के बाद अब नियमों को धता बताकर टैक्स से छूट पाने के लिए तथाकथित तौर पर एनआरआर्इ बनने वालों पर वार करने की तैयारी में है.

इस खबर को भी पढ़ेंः प्रवासी भारतीय 30 जून तक और अन्य 31 मार्च तक बदल सकेंगे पुराने नोट : RBI

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग की आेर से अभी कुछ दिन पहले ही रिटर्न फाॅर्म (आर्इटीआर-2) के प्रावधानों में बदलाव किया है. इस बदलाव के बाद अब भारत के बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीयों को रिटर्न दाखिल करते समय उनके विदेशी खातों का ब्योरा उपलब्ध कराना होगा. आम तौर पर देखा यह जाता है कि प्रायः ज्यादातर प्रवासी भारतीय विदेशों में कुछ ही दिन बिताने के बाद शेयरों, अचल संपत्ति आैर निर्धारित आय पर छूट पाने के लिए भारत के बैंकों अथवा बाॅन्ड्स में निवेश करते हैं.

बता दें कि भारत में फेमा कानूनों के तहत सभी एनआरआई को टैक्स नियमों में विशेष छूट मिलती है. भारत में रहने की अवधि के आधार पर आयकर विभाग रेसिडेंशियल स्टेटस तय करता है. फेमा नियमों में देखा यह जाता है कि किसी व्यक्ति का विदेश में रहने का मकसद क्या है. कोई कारोबारी अगर साल में 182 दिन से ज्यादा भारत में रहे, तो उसे यहां का निवासी माना जाता है आैर यदि वह इतने ही दिन विदेशों में रहता है, तो उसे एनआरआर्इ होने के नाते फेमा कानून के तहत टैक्स में छूट प्रदान की जाती है.

इसके साथ ही, यदि किसी व्यक्ति का सात साल में दो साल से ज्यादा भारत में रहने पर आरओआर का दर्जा मिलता है. बता दें की आरओआर की पूरी दुनिया की आय पर इनकम टैक्स लगता है. एनआरआर्इ की सिर्फ भारत में होने वाली आय पर टैक्स लगता है, जबकि उसकी भारत के बाहर से होने वाली आय पर टैक्स नहीं लगता. आरएनओआर के लिए टैक्स के नियम एनआरआई की तरह ही होते हैं.

खबर यह भी है कि इस साल की शुरुआत में ही आयकर विभाग की आेर से भारत से बाहर रहने वाले एनआरआर्इ, उनके विदेशी बैंक के खातों का नंबर, बैंकों के नाम, विदेशों में स्थित बैंकों के नाम, बैंकों की पहचान के लिए स्विफ्ट कोड आैर अंतरराष्ट्रीय बैंक खाता नंबरों की सूची तैयार की जा चुकी है.

कहा यह भी जा रहा है कि सरकार ने प्रवासी भारतीय होने के नाम पर टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवार्इ करने के लिए सरकार की आेर से तैयारी पूरी कर तो ली गयी है, लेकिन इसमें कुछ अड़चनें भी हैं. वह यह कि भारत में कर्इ विदेशी आैर अप्रवासी लोग भी काम करते हैं, जो यहां से होने वाली कमार्इ आैर अपने खातों से संबंधित जानकारियां उपलब्ध नहीं कराते.

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