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महिला के हत्यारोपी काे उम्र कैद

Updated at : 26 Jun 2016 5:08 AM (IST)
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महिला के हत्यारोपी काे उम्र कैद

11 नवंबर 2013 को रॉड व लाठी से हमला कर महिला की कर दी थी हत्या बोकारो : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश संजय प्रसाद ने रानीपोखर निवासी महिला बबीता देवी की हत्या के मामले में एक मुजरिम को दोषी पाते हुए शनिवार को उम्र कैद की सजा सुनायी. सजा पाये मुजरिम हरला थाना क्षेत्र […]

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11 नवंबर 2013 को रॉड व लाठी से हमला कर महिला की कर दी थी हत्या

बोकारो : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश संजय प्रसाद ने रानीपोखर निवासी महिला बबीता देवी की हत्या के मामले में एक मुजरिम को दोषी पाते हुए शनिवार को उम्र कैद की सजा सुनायी. सजा पाये मुजरिम हरला थाना क्षेत्र के ग्राम रानीपोखर निवासी भीम महतो (39 वर्ष) है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 305/13 व हरला थाना कांड संख्या 53/13 के तहत चल रहा था. सूचक की तरफ से इस मामले में लोक अभियोजक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किया. घटना 11 नवंबर 2013 की है. प्राथमिकी रानीपोखर गांव निवासी मृतका के पति सुखदेव महतो ने दर्ज करायी थी.
पुराने केस के विवाद में भीम महतो ने सुबह के समय अपने पड़ोसी बबीता देवी पर रड व लाठी से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. बबीता को इलाज के लिए बोकारो जेनरल अस्पताल में भरती कराया गया. इलाज के दौरान उसी दिन शाम में उसकी मौत हो गयी. घटना के बाद हरला थाना पुलिस ने भीम महतो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. उसी समय से भीम महतो न्यायिक हिरासत में बंद है. न्यायाधीश ने मुजरिम को हत्या के मामले में उम्र कैद व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने की सूरत में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा. भादवि की एक अन्य धारा में भी मुजरिम को दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपया जुर्माना की सजा दी गयी है. जुर्माना नहीं देने की सूरत में मुजरिम को एक सप्ताह का साधारण कारावास होगा. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. न्यायाधीश ने मुजरिम को सजा सुनाते हुए जेल में रोजगार उपलब्ध कराने भी आदेश जारी किया है.
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