अपहरण मामले में सजा नौ को
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :04 Dec 2014 7:01 PM (IST)
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बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने अपहरण मामले के आरोपित नगर थाने के मीरगंज निवासी ललन राय को नाबालिग लड़की के अपहरण का दोषी घोषित किया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी गोपाल कुमार ने […]
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बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने अपहरण मामले के आरोपित नगर थाने के मीरगंज निवासी ललन राय को नाबालिग लड़की के अपहरण का दोषी घोषित किया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी गोपाल कुमार ने 7 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 19 फरवरी, 2012 को प्रभात तारा स्कूल के पास एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया तथा उसे गुड़गांव लेकर चला गये और उसके साथ बलात्कार किये.
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