महिला को छुट्टी के दिन नौकरी से निकालना कंपनी को पड़ा महंगा, कोर्ट ने दिलवाया 28 लाख रुपये का भारी भरकम मुआवजा

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Woman Gets Compensation

Woman Gets Compensation, AI Image

Woman Gets Compensation: एक महिला नौकरी से निकालने के एवज में कंपनी को 28 लाख रुपये का मुआवजा देना पड़ा. दरअसल कंपनी ने महिले के वीक ऑफ वाले दिन ही उसे नौकरी से निकालने का फरमान सुना दिया. महिला इससे बहुत आहत हुई, उसके कोर्ट की शरण ली. कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद कंपनी को मुआवजा देने के लिए कहा.

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Woman Gets Compensation: एक महिला को उसकी छुट्टी के दिन कंपनी से निकालना कंपनी को भारी पड़ गया. महिला ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कर दिया. कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद कंपनी को भारी भरकम मुआवजा देना पड़ा. कंपनी को कोर्ट के आदेश के बाद बतौर जुर्माना 28 लाख रुपये देना पड़ा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिला को ऑनलाइन मीटिंग में नौकरी से निकाले जाने की सूचना दी गई, जिससे वो सदमे में आ गई. बताया जा रहा है कि महिला पहले से ही तनाव में थी. नौकरी से निकाले जाने के बाद उसने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी.

घटना ब्रिटेन की है. कंपनी में काम करने वाली महिला का नाम जोआन नील है जो डर्मोलॉजिका यूके कंपनी में काम करती थी. दक्षिण लंदन के क्रॉयडन में  रोजगार न्यायाधिकरण ने जोआन को 25,000 पाउंड (28 लाख रुपये) का मुआवजा दिलाया है. बताया जा रहा है कि जोआन नील को उनकी बर्खास्तगी वाली खबर ऑनलाइन दी गई. उस दिन महिला का वीक ऑफ था. ऑनलाइन मीटिंग में महिला को निकालने का फैसला सुनाया गया, उन्हें बोलते तक का मौका नहीं दिया गया.

मानसिक परेशानी से जूझ रही थी जोआन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जोआन पहले से मानसिक तनाव से जूझ रही थी. उन्होंने कंपनी से सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की भी गुजारिश की थी, जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया था. नियम के अनुसार कंपनी से सीक लीव दो बार ही मिलता था, इस कारण वो सीव लीव ले नहीं पा रही थीं. ऐसे में कंपनी की ओर से नौकरी से निकाल देने के कारण उन्हें गहरा सदमा लगा.

28 लाख रुपये का मिला मुआवजा

महिला ने अपने खिलाफ हुए अन्याय को मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने अदालत की शरण ली. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कंपनी ने उन्हें सही तरीके से नहीं निकाला. कंपनी ने नियमों की अनदेखी की और अधिकारों का भी उल्लंघन किया है. ऐसे में कंपनी को मुआवजा चुकाना पड़ेगा. कोर्ट ने कंपनी पर 25000 पाउंड का जुर्माना लगाया. 

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प्रीतीश सहाय

लेखक के बारे में

By प्रीतीश सहाय

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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