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राष्ट्रपति ट्रंप को जोर का झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ प्रस्ताव किया रद्द, बताया गैरकानूनी

Updated at : 20 Feb 2026 9:22 PM (IST)
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Big Jolt to Trump Tariff

राष्ट्रपति ट्रंप को जोर का झटका, फोटो- पीटीआई

Big Jolt to Trump Tariff: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका देते हुए उनके टैरिफ प्रस्ताव को गैरकानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है. कोर्ट के इस कदम से ट्रंप के आर्थिक एजेंडे के मुख्य आधार को तगड़ा झटका लगा है.

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Big Jolt to Trump Tariff: सुप्रीम कोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति को जोर का झटका लगा है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर अपना फैसला सुनाते हुए ट्रंप के टैरिफ प्रस्ताव को रद्द कर दिया है. कोर्ट के इस कदम से ट्रंप के आर्थिक एजेंडे के मुख्य आधार को तगड़ा झटका लगा है. अदालत का यह फैसला आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए शुल्कों से जुड़ा है, जिनमें कई देशों पर लगाए गए व्यापक पारस्परिक टैरिफ भी शामिल थे. यह ट्रंप के एजेंडे से जुड़ा पहला बड़ा मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. ट्रंप टैरिफ को लेकर लगातार मुखर रहे हैं. उन्होंने इसे अमेरिकी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक बताया था और कहा था कि अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित होगा. (खबर को अपडेट किया जा रहा है.)

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Pritish Sahay

लेखक के बारे में

By Pritish Sahay

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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