इस्लाम को शासकीय धर्म मानने को चुनौती देने वाली याचिका बांग्लादेश उच्च न्यायालय में खारिज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Sep 2015 3:16 PM (IST)
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ढाका: बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने एक हिंदू वकील द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एक ‘धर्मनिरपेक्ष’ देश में इस्लाम को शासकीय धर्म के तौर पर संवैधानिक मान्यता दिए जाने पर सवाल उठाया गया है. उच्चतम न्यायालय के वकील द्वारा दायर रिट याचिका पर आए दो सदस्यीय पीठ के फैसले […]
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ढाका: बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने एक हिंदू वकील द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एक ‘धर्मनिरपेक्ष’ देश में इस्लाम को शासकीय धर्म के तौर पर संवैधानिक मान्यता दिए जाने पर सवाल उठाया गया है.
उच्चतम न्यायालय के वकील द्वारा दायर रिट याचिका पर आए दो सदस्यीय पीठ के फैसले के बाद उप महाधिवक्ता खोरशेदुल आलम ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया.’’वकील समेंद्र नाथ गोस्वामी ने याचिका दायर करके यह सवाल उठाया था कि संविधान में वर्ष 2011 में संशोधन क ‘धर्मनिरपेक्षता’ को सरकारी नीति घोषित किए जाने के बावजूद इस्लाम को शासकीय धर्म के रुप में मान्यता कैसे दी जा सकती है?गोस्वामी ने खुद यह याचिका दायर की, जिसे न्यायाधीश मोहम्मद एमदादुल हक और न्यायाधीश मोहम्मद खुर्शीद आलम सरकार ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद ही खारिज कर दिया.
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