लाहौर हाइकोर्ट ने 26/11 के दोषी जकी उर रहमान लखवी को दिया रिहा करने का आदेश

Published at :09 Apr 2015 3:54 PM (IST)
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लाहौर हाइकोर्ट ने 26/11 के दोषी जकी उर रहमान लखवी को दिया रिहा करने का आदेश

लाहौर : लाहौर उच्च न्यायालय ने मुंबई के 26/11 हमले के दोषी आतंकी जकी उर रहमान लखवी को अविलंब जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. अदालत ने उसे जेल में रखे जाने को अवैध करार दिया हैउसे आज शाम तक रिहा किये जाने की संभावना है. लखवी पर 2008 को मुंबई में हुए […]

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लाहौर : लाहौर उच्च न्यायालय ने मुंबई के 26/11 हमले के दोषी आतंकी जकी उर रहमान लखवी को अविलंब जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. अदालत ने उसे जेल में रखे जाने को अवैध करार दिया हैउसे आज शाम तक रिहा किये जाने की संभावना है.
लखवी पर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है.वह आतंकी संगठन जमात उल दावा के प्रमुख हाफिज सईद का करीबी है. मालूम हो कि सईद हमेशा भारत को खुले तौर पर धमकियां देता रहता है.
उक्त आतंकी हमले में 166 लोग मारे गये थे. उसे पिछले साल दिसंबर में भी अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन भारत की कडी आपत्ति के बाद जन सुरक्षा कानून के प्रावधानों के तहत उसको जेल में रखने की अवधि बढा दी गयी थी. भारत ने आतंकी गतिविधियों में उसके लिप्त होने संबंधी दस्तावेज भी पाकिस्तान को सौंपे है.
पिछली बार उसकी रिहार्ड के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आश्चर्य प्रकट किया था और उसे मानवता को सदमा पहुंचाने वाली घटना बताया था. लखवी और उसके साथ छह अन्य आरोपी पिछले पांच साल से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, लेकिन उसके मुकदमे में वहां की सरकार के ढीले रवैये के कारण उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी है.
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