मुशर्रफ के मामले में जांच शुरू करने का आदेश

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को आदेश दिया कि वह पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ घोर राष्ट्रद्रोह के मामले में जांच शुरु करे तथा ‘गैरजरुरी देरी’ किए बिना जांच पूरी करे. न्यायमूर्ति जव्वाद एस ख्वाजा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया कि घोर राष्ट्रद्रोह […]
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को आदेश दिया कि वह पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ घोर राष्ट्रद्रोह के मामले में जांच शुरु करे तथा ‘गैरजरुरी देरी’ किए बिना जांच पूरी करे.
न्यायमूर्ति जव्वाद एस ख्वाजा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया कि घोर राष्ट्रद्रोह के मामले में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुशर्रफ के खिलाफ जांच की जाए तथा इसे कम से कम समय में पूरा किया जाए. यहां की शीर्ष अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि अनावश्यक विलंब के जांच पूरी की जाए.
सरकार और अदालत किसी ने भी संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के लिए जांच पूरी करने के संदर्भ में कोई समयसीमा तय नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक विशेष दल का गठन कर चुकी है. कानून के मुताबिक संघीय सरकार ही राष्ट्रद्रोह का मामला शुरु करने का आदेश दे सकती है. पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार राष्ट्रद्रोह के मामले में अधिकतम सजा मृत्युदंड है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










