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कुलभूषण जाधव मामले में आइसीजे गुरुवार को सुनाएगा फैसला

हेग : कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (आइसीजे) गुरुवार को फैसला सुनाएगा. इस मामले में भारत और पाकिस्तान अपनी दलीलें कोर्ट में रख चुके हैं. भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3.30 बजे आइसीजे अपना फैसला सुनाएगा. अदालत ने सोमवार को पाकिस्तान और भारत की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. […]

हेग : कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (आइसीजे) गुरुवार को फैसला सुनाएगा. इस मामले में भारत और पाकिस्तान अपनी दलीलें कोर्ट में रख चुके हैं. भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3.30 बजे आइसीजे अपना फैसला सुनाएगा. अदालत ने सोमवार को पाकिस्तान और भारत की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वह जल्द से जल्द जाधव केस में अपना फैसला सुना देगा. मामले में आइसीजे में पाकिस्तान की दलील पर भारत ने कहा है कि उसकी दलीलें विरोधाभासी हैं. भारत का पक्ष रख रहे वकील हरीश साल्वे ने कहा, पाकिस्तान ने राजनयिक पहुंच के लिए इस मामले को एक दूसरे मामले से जोड़ कर शर्तें रखी थी, जबकि दोनों मामलों का आपस में कोई संबंध नहीं था है.

ये भी पढ़ें : जाधव की फांसी पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, आइसीजे में भारत ने पाकिस्तान के एक-एक झूठ की खोली पोल

उधर, पाकिस्तान अपनी दलील बार-बार दोहराता रहा कि यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नहीं है और भारत इसे राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है. सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कहा, पाकिस्तान ने जाधव मामले में विएना कंवेंशन का उल्लंघन किया है. हम कुलभूषण जाधव के लिए उचित कानूनी प्रतिनिधित्व चाहतेहैं. उन्होंने कहा, जाधव मामले में पाकिस्तान की सुनवाई ‘हास्यास्पद’है. जाधव से जब बयान लिया गया तब वे पाकिस्तान की सैन्य हिरासत में थे. पाकिस्तान ने जाधव के मामले में बुनियादी, मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है. उन्होंने आशंका जतायी थी कि आइसीजे के फैसले के पहले ही पाकिस्तान कुलभूषण को फांसी पर लटका देगा.साल्वे ने कहा, कुलभूषण जाधव की मौत की सजा तुरंत निलंबित हो. कुलभूषण का अपहरण ईरान से किया गया. वह भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यवसाय कर रहे थे. पाकिस्तान ने जाधव की मां (बेटे से मिलने) के आग्रह का जवाब नहीं दिया. पाकिस्तान की ओर से जारी किया गया वीडियो फरजी और सभी आरोप गलत हैं.

उधर, पाकिस्तान ने सुनवाई के दौरान कहा, जासूसी और आतंकी घटनाएं विएना कंवेंशन के अंतर्गत नहीं आता है. कुलभूषण जाधव कानूनी प्रतिनिधित्व के योग्य नहीं है. आइसीजे का दायरा सीमित है. हमने भारत के साथ सबूत साझा किया और उनसे जांच में शामिल होने की अपील की थी. कुलभूषण को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया. उसे बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था. पाकिस्तान को जाधव को फांसी देने की जल्दी नहीं है. भारत के पास अपील करने के लिए 150 दिन हैं. कुलभूषण के मामले को आइसीजे तक लाना अनावश्यक और इसका राजनीतिकरण है. भारत कुलभूषण जाधव के पासपोर्ट पर अब तक स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है जिसमें एक मुसलिम का नाम था. पाकिस्तान ने आइसीजे में जाधव की कन्फेशन वीडियो को दिखाने की बात कही, पर आइसीजे ने वीडियो देखने से इनकार कर दिया.

Prabhat Khabar Digital Desk
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