ePaper

देह व्यापार के लिए तस्करी के मामले में भारतीय अमेरिकी दोषी करार

Updated at : 02 Jul 2015 11:00 AM (IST)
विज्ञापन
देह व्यापार के लिए तस्करी के मामले में भारतीय अमेरिकी दोषी करार

न्यूयार्क : एक मोटल के 74 वर्षीय भारतीय अमेरिकी मालिक ने देह व्यापार के लिए तस्करी करने वालों से वित्तीय लाभ प्राप्त करने के मामले में अपना दोष स्वीकार कर लिया. कानुभाई पटेल अधिक दाम लेकर तस्करों को कमरे किराये पर देता था और तस्कर महिलाओं को देह व्यापार के लिए मजबूर करने की खातिर […]

विज्ञापन
न्यूयार्क : एक मोटल के 74 वर्षीय भारतीय अमेरिकी मालिक ने देह व्यापार के लिए तस्करी करने वालों से वित्तीय लाभ प्राप्त करने के मामले में अपना दोष स्वीकार कर लिया.
कानुभाई पटेल अधिक दाम लेकर तस्करों को कमरे किराये पर देता था और तस्कर महिलाओं को देह व्यापार के लिए मजबूर करने की खातिर कमरों में मारते पीटते थे. अदालत में पेश सबूतों के अनुसार पटेल ने तस्करों द्वारा पीटे जाने पर मदद के लिए चिल्लाने वाली महिलाओं की चीखों को नजरअंदाज किया था.
इस मामले में उसे अधिकतम पांच वर्ष कारावास की सजा हो सकती है. पटेल ने स्वीकार किया कि जब वह लुइसियाना की न्यू ओरलियांस सिटी में एक मोटल का मालिक था तो वे नियमित रुप से तस्करों को अधिक दाम पर कमरे किराये पर देते थे.
पटेल जानता था कि ये दलाल महिलाओं को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल रहे हैं. पटेल ने कहा कि हालांकि उन्होंने निजी तौर किसी महिला को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर नहीं किया लेकिन उन्होंने इस काम से वित्तीय लाभ प्राप्त किया.
लुइसियाना के ईस्टर्न डिस्ट्रक्टि में अमेरिका के अटॉर्नी केनेथ एलेन पोलाइट जूनियर ने कहा कि बचावकर्ता को देह व्यापार के लिए तस्करी के इस काम से वित्तीय लाभ हुआ. वे कहते है कि इन अपराधों का अक्सर पता नहीं चल पाता है क्योंकि पीडित महिलाएं शारीरिक उत्पीडन और जबरदस्ती किये जाने के डर के साये में जीती हैं. उनका कार्यालय उन लोगों या संगठनों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है जो इस अवैध काम से लाभ अर्जित करते हैं.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola